Friday, 06 Nov 2026 भारत
ब्रेकिंग
W 𝕏 f
होम › मनोरंजन › Rajpal Yadav Arrest Warrant: महू कोर्ट ने जारी कि…
Arrest warrant issued for Rajpal Yadav
Arrest warrant issued for Rajpal Yadav
मनोरंजन

Rajpal Yadav Arrest Warrant: महू कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट, चेक बाउंस से जुड़ा है मामला

Rajpal Yadav Arrest Warrant: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 25 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में लगातार अदालत में पेश नहीं होने पर महू कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मुंबई पुलिस को अगली सुनवाई से पहले अभिनेता को गिरफ्तार कर पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामला NI Act की धारा 138 के तहत चल रहा है।

अप्पू धीवर |  कीर्तिमान न्यूज
प्रकाशित: 06 Nov 2026, 08:26 AM · 3 मिनट पढ़ने का समय
महू
AI द्वारा तैयार ~1 मिनट सारांश
Rajpal Yadav Arrest Warrant: बॉलीवुड के जाने-माने हास्य अभिनेता राजपाल यादव पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। चेक अनादरण (चेक बाउंस) से जुड़े एक पुराने मामले में लगातार अदालत में पेश न होने पर महू न्यायालय ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का सख्त आदेश दिया है। कोर्ट के इस कदम से अभिनेता की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। न्यायालय के मजिस्ट्रेट फरहान एम. कुरैशी ने यह आदेश पारित करते हुए मुंबई पुलिस को विशेष निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि आगामी पेशी से पहले राजपाल यादव को गिरफ्तार कर उनके सामने पेश किया जाए।

क्या है पूरा मामला? 

यह पूरा कानूनी विवाद महू के रहने वाले प्रकाश जाजू की तरफ से दर्ज कराए गए एक मुकदमे से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक, प्रकाश जाजू ने अभिनेता राजपाल यादव को 25 लाख रुपये दिए थे, जिसे लेकर दोनों पक्षों के बीच एक अनुबंध (एग्रीमेंट) भी हुआ था। इस समझौते के तहत राजपाल यादव को तय समय सीमा के भीतर यह राशि लौटानी थी और इसके लिए उन्होंने कुछ पोस्ट-डेटेड चेक दिए थे। लेकिन, तय शर्तों के अनुसार समय पर भुगतान नहीं हो सका। इसके बाद जब जाजू ने उन चेक को अपने बैंक में लगाया, तो वे पर्याप्त राशि या अन्य कारणों से बाउंस हो गए।

धारा 138 के तहत चल रहा है केस 

चेक बाउंस होने के बाद फरियादी पक्ष की ओर से परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act, 1881) की धारा 138 के तहत महू न्यायालय में मामला दर्ज कराया गया था। इसी मामले की सुनवाई के दौरान आरोपित राजपाल यादव लगातार अदालत में पेश नहीं हो रहे थे, जिसके चलते कोर्ट ने अब यह कड़ा रुख अपनाते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्णय लिया है।

क्यों बढ़ गई सख्ती? 

फरियादी प्रकाश जाजू की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता राधेश्याम अग्रवाल ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि इससे पहले अदालत से जमानती वारंट जारी हुआ था। उस दौरान राजपाल यादव ने मुंबई पुलिस के सामने पेश होकर यह भरोसा दिलाया था कि वे तय तारीख पर अदालत में हाजिर होकर अपनी जमानत करा लेंगे। हालांकि, अभिनेता ने न तो समय पर उपस्थिति दर्ज कराई और न ही अपनी जमानत प्रक्रिया पूरी की। इसी लापरवाही को देखते हुए न्यायालय ने यह सख्त आदेश जारी किया है। इस पूरे प्रकरण में अधिवक्ता राधेश्याम अग्रवाल के साथ-साथ अधिवक्ता अंकित विक्की परदेशी और अधिवक्ता अनुराग शर्मा भी पैरवी संभाल रहे हैं। अब देखना यह होगा कि मुंबई पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और आगामी पेशी पर अभिनेता अदालत के सामने पेश होते हैं या नहीं।
क्या यह खबर उपयोगी लगी?
शेयर करें अपने दोस्तों तक पहुंचाएं
WhatsApp Telegram
इस लेख में कोई त्रुटि दिखी? सुधार का अनुरोध करें
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें — ताज़ा खबरें सबसे पहले पाएं!
कीर्तिमान
छत्तीसगढ़ ▾
सभी छत्तीसगढ़ ›
रायपुर संभाग ▾
दुर्ग संभाग ▾
बिलासपुर संभाग ▾
सरगुजा संभाग ▾
बस्तर संभाग ▾
देश ▾
विदेश
सरकारी सूचना ▾
राजनीति ▾
खेल ▾
मनोरंजन ▾
कारोबार ▾
कीर्तिमान विशेष ▾
तकनीक शिक्षा सेहत धर्म यात्रा राशिफल डार्क/लाइट मोड डॉ. नीरज गजेंद्र डॉ. नीरज गजेंद्र
वीडियो
अभी कोई वीडियो उपलब्ध नहीं है
अभी कोई रील उपलब्ध नहीं है
टिप्पणियाँ
शेयर करें
Clip & Share

अगली खबर के लिए ऊपर और पिछली खबर के लिए नीचे स्वाइप करें

सावधान: संवेदनशील सामग्री
इस अनुभाग में अपराध, हिंसा, दुर्घटना या अन्य संवेदनशील विषयों से संबंधित समाचार हो सकते हैं। क्या आप इसे देखना चाहते हैं?
ताज़ा खबरें सबसे पहले पाएं!
पुश नोटिफिकेशन चालू करें