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मीट बिक्री पर प्रतिबंध
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कबीर जयंती पर सख्ती : मीट की दुकानें, होटल और बूचड़खाने रहेंगे बंद

कबीर जयंती के अवसर पर रायपुर और दुर्ग नगर निगम क्षेत्रों में 29 जून को मांस और मटन की बिक्री पर रोक रहेगी। नगर निगम के आदेश के तहत मीट की दुकानों, वधशालाओं, होटलों और रेस्टोरेंट में भी मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

कीर्तिमान डेस्क
कीर्तिमान डेस्क
29 Jun 2026, 09:51 AM
रायपुर

नगर निगम के आदेश के अनुसार 29 जून को नगर निगम क्षेत्र में कहीं भी मांस और मटन की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। जोनल स्तर पर स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक स्थिति पर नजर रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिबंध का पूरी तरह पालन हो। नगर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह रोक केवल मीट और मटन की दुकानों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि होटलों, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी समान रूप से लागू होगी।

उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

नगर निगम ने सभी व्यापारियों और संबंधित व्यवसायियों से आदेश का पालन करने की अनुरोध की है। अधिकारियों के मुताबिक कबीर जयंती के अवसर पर पूरे शहर में विशेष निगरानी अभियान चलाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति या प्रतिष्ठान नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।रायपुर के साथ-साथ दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में भी कबीर जयंती के अवसर पर सभी मीट की दुकानें और पशु वधशालाएं बंद रहेंगी। नगर निगम प्रशासन ने राज्य सरकार के स्थानीय शासन विभाग के निर्देशों के आधार पर यह आदेश जारी किया है, ताकि पर्व के दौरान प्रतिबंध का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित किया जा सके।

प्रशासन ने जारी की सख्त गाइडलाइन

कबीर जयंती के अवसर पर धार्मिक आस्था और सार्वजनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए रायपुर और दुर्ग नगर निगम प्रशासन ने मांस और मटन की बिक्री पर एक दिन का प्रतिबंध लगाया है। अधिकारियों का कहना है कि आदेश का उद्देश्य पर्व के दौरान शांति और परंपराओं का सम्मान बनाए रखना है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को निगरानी और कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जोन स्तर पर स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक लगातार निरीक्षण करेंगे, ताकि किसी भी स्थान पर प्रतिबंध का उल्लंघन न हो।

होटलों और रेस्टोरेंट पर भी रहेगा असर

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध केवल मीट की दुकानों और बूचड़खानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री और परोसने पर रोक लागू रहेगी। प्रशासन ने व्यापारियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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