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प्रतिमा बागरी जाति प्रमाण पत्र विवाद फैसला
प्रतिमा बागरी जाति प्रमाण पत्र विवाद फैसला
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विवाद खत्म : जाति प्रमाण पत्र विवाद में मंत्री प्रतिमा बागरी को बड़ी राहत, SC प्रमाण पत्र वैध घोषित

मध्य प्रदेश की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी को जाति प्रमाण पत्र विवाद में राहत मिली है। छानबीन समिति ने उनके अनुसूचित जाति (SC) प्रमाण पत्र को वैध माना और कांग्रेस की शिकायत को खारिज कर दिया। हालांकि, शिकायतकर्ता प्रदीप अहिरवार ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है।

कीर्तिमान डेस्क
प्रकाशित: 17 Jul 2026, 12:58 PM · अपडेट: 08 Oct 2026, 11:00 PM
मध्य प्रदेश
AI द्वारा तैयार ~1 मिनट सारांश

राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी को जाति प्रमाण पत्र विवाद में बड़ी राहत मिली है। मामले की जांच कर रही छानबीन समिति ने उनके अनुसूचित जाति (SC) प्रमाण पत्र को वैध और कानूनी रूप से सही माना है। समिति ने कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोपों को भी खारिज कर दिया है। समिति के आदेश में कहा गया है कि प्रतिमा बागरी का ‘बागरी’ अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र नियमों के तहत जारी किया गया है। जांच के दौरान दस्तावेजों और सरकारी अभिलेखों की पड़ताल की गई, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं मिली। इसके बाद समिति ने प्रमाण पत्र को वैध घोषित किया।

कांग्रेस शिकायत से शुरू हुई जांच

यह मामला कांग्रेस नेता प्रदीप अहिरवार की शिकायत के बाद सामने आया था। उन्होंने राज्य मंत्री के जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की थी। हालांकि, छानबीन समिति ने शिकायत में लगाए गए आरोपों को सही नहीं पाया और उन्हें निराधार बताते हुए खारिज कर दिया।

फैसले से असंतुष्ट कांग्रेस, 

छानबीन समिति के फैसले के बाद कांग्रेस नेता प्रदीप अहिरवार ने असंतोष जताया है। उन्होंने कहा कि वह इस निर्णय को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। अब इस मामले में आगे की कानूनी लड़ाई अदालत में जारी रहने की संभावना है।

प्रतिमा बागरी को राहत

समिति के फैसले के बाद राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी को फिलहाल राहत मिली है। हालांकि, जाति प्रमाण पत्र को लेकर शुरू हुआ राजनीतिक विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस मुद्दे पर बयानबाजी जारी रहने की संभावना है।
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