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बसना में चाकू लेकर लोगों को धमकाने वाला आरोपी गिरफ्तार

04 मार्च को बसना के गढ़पटनी रोड, सीटी मैदान के पास नरेश ओगरे (36) लोगों को धारदार चाकू से डराने-धमकाने लगा। पुलिस ने मौके पर पहुँचकर उसे घेराबंदी करके गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से बड़ा लोहे का चाकू बरामद हुआ। उसके खिलाफ धारा 25, आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई।

फाइल फोटो
फाइल फोटो
कीर्तिमान ब्यूरो
05 Apr 2026, 02:22 PM
📍 महासमुंद
चार मार्च को एक व्यक्ति गढपटनी रोड सीटी मैदान के पास बसना में धारदार हथीयार से लोगों को डरा धमका रहा था जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नरेश ओगरे पिता मालिक राम ओगरे (36) निवासी वार्ड क्र 02 भगत सिंह वार्ड बसना को पकड़कर कब्जे से एक धारदार हथियार को जप्त कर आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। 
जानकारी के अनुसार गढ़‌पटनी रोड, सीटी मैदान के पास एक व्यक्ति हाथ में धारदार चाकू लेकर आने-जाने वाले लोगों को डरा-धमका रहा था  और आज किसी को नहीं छोड़ेंगा, जो सामने आएगा उसे मार डालूँगा चिल्लाकर आम जनता को आतंकित कर रहा है। मुखबीर की सूचना पर आरक्षक तोष कुमार यादव एवं आरक्षक मुकेश कुमार साहू घटनास्थल पहुँचा। 
घेराबंदी कर पकड़ा
पुलिस को देखकर वह भागने का प्रयास करने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। पकड़े गए व्यक्ति से नाम-पता पूछने पर उसने अपना नाम नरेश ओगरे पिता मालिक राम ओगरे, निवासी भगत सिंह वार्ड बसना बताया। संदेही की तलाशी लेने पर उसके दाहिने हाथ से एक लोहे का बड़ा धारदार चाकू बरामद हुआ। आरोपी से बरामद चाकू को जप्त कर पुलिस ने आरोपी नरेश को  गिरफ्तारी कर उसके खिलाफ धारा 25, आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया है।
पूरी घटना 
तारीख और स्थान: 04 मार्च, गढ़पटनी रोड, सीटी मैदान, बसना
आरोपी: नरेश ओगरे, पिता: मालिक राम ओगरे, उम्र 36 वर्ष, निवासी भगत सिंह वार्ड, बसना
घटना: आरोपी हाथ में धारदार चाकू लेकर लोगों को डराने-धमकाने लगा। वह चिल्ला रहा था कि आज किसी को नहीं छोड़ेगा और सामने आए किसी को मार डालूँगा।
पुलिस कार्रवाई: मुखबीर की सूचना पर आरक्षक तोष कुमार यादव और आरक्षक मुकेश कुमार साहू घटनास्थल पर पहुंचे। आरोपी भागने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसे घेराबंदी कर पकड़ा गया।
बरामदगी: आरोपी के दाहिने हाथ से एक बड़ा लोहे का धारदार चाकू जब्त किया गया।
कानूनी कार्रवाई: आरोपी के खिलाफ धारा 25, आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई।
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