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आरोपी प्रेमी और होटल मैनेजर गिरफ्तार
आरोपी प्रेमी और होटल मैनेजर गिरफ्तार
छत्तीसगढ़

शादी का झांसा और ब्लैकमेलिंग : आरोपी टोनी ध्रूव ने रचा दुष्कर्म का खेल, होटल मैनेजर की लापरवाही ने दिया साथ, दोनों पहुँचे जेल

रायपुर के मौदहापारा थाना क्षेत्र में एक युवती को शादी का झांसा देकर जी.ई. रोड स्थित होटल देविका ले जाया गया, जहाँ आरोपी टोनी ध्रूव ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी ने इस कृत्य का वीडियो बनाया और बाद में उसे पीड़िता के परिजनों को भेजकर शादी से इनकार कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने BNS की धारा 69 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया। तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी टोनी ध्रूव और होटल मैनेजर नितेश कुमार खुंटे को गिरफ्तार कर लिया।

कीर्तिमान डेस्क
प्रकाशित: 29 Apr 2026, 05:07 PM · अपडेट: 06 May 2026, 03:10 PM
रायपुर
AI द्वारा तैयार ~1 मिनट सारांश

छत्तीसगढ़ की राजधानी में पुलिस कमिश्नरेट के मध्य जोन अंतर्गत मौदहापारा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है, जिसने शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ न केवल शारीरिक संबंध बनाए, बल्कि उसका अश्लील वीडियो बनाकर परिजनों को भेज दिया। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले होटल मैनेजर को भी पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है।

क्या है पूरा मामला?

मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने 26 अप्रैल 2026 को मौदहापारा थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि टोनी ध्रूव उर्फ मुन्नू नामक युवक ने उसे शादी का प्रलोभन दिया और जी.ई. रोड स्थित देविका होटल ले गया। वहां आरोपी ने पीड़िता की मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए और चोरी-छिपे उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया।

विवाद तब बढ़ा जब आरोपी ने वह वीडियो पीड़िता के परिजनों को भेज दिया और बाद में शादी करने से साफ इनकार कर दिया। परिजनों और पीड़िता की मानसिक प्रताड़ना को देखते हुए पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई और गिरफ्तारी

शिकायत मिलते ही मौदहापारा पुलिस ने अपराध क्रमांक 75/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 और 3(5) के अंतर्गत मामला दर्ज किया। पुलिस की विशेष टीम ने सक्रियता दिखाते हुए महज 24 घंटे के भीतर दो आरोपियों को धर दबोचा:

  1. मुख्य आरोपी: टोनी ध्रूव उर्फ मुन्नू (23 वर्ष), निवासी तेलीबांधा, रायपुर।

  2. सह-आरोपी (मैनेजर): नितेश कुमार खुंटे (26 वर्ष), निवासी जिला शक्ती (वर्तमान मैनेजर, होटल देविका)।

होटल मैनेजर पर क्यों गिरी गाज?

पुलिस जांच में यह खुलासा हुआ कि होटल मैनेजर नितेश कुमार खुंटे ने नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बिना किसी वैध पहचान पत्र (ID Proof) के आरोपी को कमरा उपलब्ध कराया था। मैनेजर की इस लापरवाही ने अपराध घटित होने में सीधे तौर पर सहायता प्रदान की। पुलिस ने स्पष्ट किया कि यदि होटल नियमों का पालन करता, तो शायद ऐसी घटना को रोका जा सकता था।

होटल संचालकों को पुलिस की सख्त चेतावनी

इस घटना के बाद रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने शहर के सभी होटल, लॉज और गेस्ट हाउस संचालकों के लिए सख्त गाइडलाइन जारी की है। पुलिस ने निर्देश दिए हैं कि:

  • बिना Valid ID Proof के किसी भी व्यक्ति को कमरा देना कानूनन अपराध है।

  • प्रत्येक आगंतुक का विधिवत पंजीकरण और रिकॉर्ड संधारण अनिवार्य है।

  • नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर होटल का लाइसेंस निरस्त करने के साथ-साथ संचालक और मैनेजर के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

"अपराधियों को संरक्षण देना या नियमों में लापरवाही बरतना भारी पड़ेगा। रायपुर पुलिस सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है।" — पुलिस प्रशासन

वर्तमान में दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है और मामले की विस्तृत विवेचना जारी है।

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