CG DA Hike: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सातवें वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले शासकीय कर्मचारियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की वृद्धि का आदेश जारी कर दिया है। वित्त विभाग मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान नवंबर 2026 से किया जाएगा। इस फैसले से प्रदेश के पात्र सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के बीच आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
50 पैसे या उससे अधिक की राशि होगी पूर्णांकित
आदेश में भुगतान के दौरान राशि के पूर्णांकन को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। यदि महंगाई भत्ते की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक की राशि आती है, तो उसे अगले पूरे रुपए में बदल दिया जाएगा। वहीं, 50 पैसे से कम की राशि को गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।
UGC और AICTE के कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ
सरकार की ओर से जारी यह आदेश केवल सामान्य शासकीय कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। इसके दायरे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी भी शामिल होंगे। इसके साथ ही कार्यभारित (Work-Charged) और आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को भी बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा।मूल वेतन के आधार पर होगी महंगाई भत्ते की गणना
वित्त विभाग के आदेश में महंगाई भत्ते की गणना से जुड़े नियम भी स्पष्ट किए गए हैं। इसके तहत कर्मचारियों को मिलने वाले मूल वेतन के आधार पर DA की राशि तय होगी। गणना में विशेष वेतन और व्यक्तिगत वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, महंगाई भत्ते की राशि को मूलभूत नियम 9 (21) के अंतर्गत वेतन का हिस्सा नहीं माना जाएगा।
बजट प्रावधान के भीतर करना होगा भुगतान
वित्त विभाग ने भुगतान को लेकर एक महत्वपूर्ण शर्त भी रखी है। आदेश के अनुसार, महंगाई भत्ते पर होने वाला कुल खर्च संबंधित विभाग के चालू वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी सभी संबंधित विभागों को निर्धारित बजट सीमा के भीतर ही बढ़े हुए DA का भुगतान सुनिश्चित करना होगा।






