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बुजुर्गों के अधिकारों पर बिलासपुर हाईकोर्ट का फैसला
बुजुर्गों के अधिकारों पर बिलासपुर हाईकोर्ट का फैसला
बिलासपुर संभाग

हाईकोर्ट का फैसला : बुजुर्ग माता-पिता को प्रताड़ित करने वाले बच्चों को घर से निकाला जा सकता है

बिलासपुर हाईकोर्ट ने कहा है कि बुजुर्ग माता-पिता को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने वाले बेटे-बहू को घर से बेदखल किया जा सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण में सम्मान, सुरक्षा और शांतिपूर्ण वातावरण देना भी शामिल है।

कीर्तिमान डेस्क
प्रकाशित: 04 Jul 2026, 03:36 PM · अपडेट: 25 Jul 2026, 09:52 PM
बिलासपुर
AI द्वारा तैयार ~1 मिनट सारांश
बुजुर्ग माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा तथा सम्मानजनक जीवन को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई बेटा या बहू अपने बुजुर्ग माता-पिता को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है या उनके साथ मारपीट करता है, तो ऐसे लोगों को घर से बेदखल किया जा सकता है। कोर्ट के इस फैसले को वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है और इसकी व्यापक चर्चा हो रही है। 
यह मामला बिलासपुर के मुंगेली रोड स्थित मिनोचा कॉलोनी का है। यहां रहने वाली 93 वर्षीय संतोष खन्ना ने मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल (एसडीओ कोर्ट) में आवेदन देकर आरोप लगाया था कि उनका बड़ा बेटा देवेंद्र खन्ना और बहू नीरजा खन्ना, जो उनके मकान की पहली मंजिल पर रहते हैं, उन्हें लगातार परेशान करते हैं। उन्होंने यह भी आशंका जताई थी कि उन्हें अपने बेटे और बहू से जान का खतरा है। इसी आधार पर उन्होंने दोनों को घर से बेदखल करने की मांग की थी। 

ट्रिब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती

मामले में ट्रिब्यूनल ने शिकायत, बिजली बिल, राजस्व रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद 12 सितंबर 2024 को बेटे और बहू को मकान खाली करने का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ दोनों ने कलेक्टर के समक्ष अपील दायर की, लेकिन 25 नवंबर 2024 को अपीलीय प्राधिकरण ने भी ट्रिब्यूनल के आदेश को बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी। इसके बाद बेटे-बहू ने ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ‘वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007’ के प्रावधानों की विस्तार से व्याख्या की। 

बुजुर्गों को मिला कानूनी संरक्षण

अदालत ने कहा कि भरण-पोषण का अर्थ केवल भोजन, पैसा या अन्य आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है। इसमें बुजुर्गों को सम्मान, सुरक्षा और शांतिपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना भी शामिल है। यदि किसी वरिष्ठ नागरिक का घर ही उसके लिए असुरक्षित हो जाए, तो ट्रिब्यूनल को उसके संरक्षण के लिए आवश्यक आदेश जारी करने का पूरा अधिकार है। हाईकोर्ट के इस फैसले से यह स्पष्ट संदेश गया है कि बुजुर्ग माता-पिता के साथ दुर्व्यवहार करने वाले बच्चों या परिजनों के खिलाफ कानून सख्ती से कार्रवाई कर सकता है। अदालत ने माना कि वरिष्ठ नागरिकों को भयमुक्त और सम्मानजनक जीवन देना केवल नैतिक ही नहीं, बल्कि कानूनी जिम्मेदारी भी है। यह फैसला भविष्य में ऐसे मामलों में एक महत्वपूर्ण मिसाल के रूप में देखा जाएगा।
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