नेशनल हाईवे पर बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के भारी ट्रेलर चलाना एक चालक को बेहद भारी पड़ गया। सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत के बाद पुलिस ने इसे सामान्य लापरवाही नहीं मानते हुए गंभीर अपराध की श्रेणी में रखते हुए आरोपी चालक को धारा 105 बीएनएस (मानव वध) के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।यह दर्दनाक हादसा 18 मई 2026 की रात करीब 8:30 बजे रायगढ़–सारंगढ़ मुख्य मार्ग पर पुसौर थाना क्षेत्र अंतर्गत मां मंगला कॉलेज मेनरोड के पास हुआ।तेज रफ्तार बॉक्स ट्रेलर (OD16D-8336) और छोटा हाथी वाहन (CG13AX-0825) के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि छोटा हाथी वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक की मौके पर ही मौत हो गई।मृतक की पहचान दशरथ साहू (ग्राम रूचिदा निवासी) के रूप में हुई है। वे पटेलपाली स्थित टाइल्स दुकान में बुकिंग का काम करते थे और ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहे थे।🧾 परिवार का बयान और शुरुआती जांचमृतक के बड़े भाई नेहरू लाल साहू ने पुलिस को बताया कि दशरथ रोज की तरह काम खत्म कर घर लौट रहे थे, तभी चंद्रपुर की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी।सूचना मिलते ही पुसौर पुलिस मौके पर पहुंची और प्रारंभिक जांच के बाद धारा 106(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया।
जांच में बड़ा खुलासा
- आरोपी चालक इमरान खान (नवादा, बिहार निवासी) के पास कोई वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था
- वह बिना प्रशिक्षण और बिना मेडिकल फिटनेस के भारी वाहन चला रहा था
- राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे व्यस्त मार्ग पर लापरवाहीपूर्वक वाहन संचालन किया जा रहा था
