रायगढ़ चक्रधरनगर थाना पुलिस ने कॉपीराइट और ट्रेडमार्क उल्लंघन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सिंधी कॉलोनी के पक्की खोली क्षेत्र में स्थित महादेव पान मसाला सेंटर और उसके गोदाम पर छापा मारा। इस संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने ब्रांडेड कंपनियों के नाम और पैकेजिंग की नकल कर तैयार किए गए नकली सिगरेट उत्पादों का बड़ा भंडार बरामद किया है। जब्त माल की अनुमानित कीमत करीब 61,310 रुपये बताई जा रही है।
दुकान पर छापेमारी
यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी के मार्गदर्शन तथा सीएसपी मयंक मिश्रा के नेतृत्व में की गई। मामले में आईटीसी कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि सदानंद मिश्रा (नई दिल्ली) द्वारा की गई लिखित शिकायत को आधार बनाया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि रायगढ़ क्षेत्र में कंपनी के पंजीकृत ब्रांड जैसे गोल्ड फ्लेक समेत अन्य नामों की नकल कर नकली सिगरेट की अवैध बिक्री की जा रही है, जिससे कंपनी की बौद्धिक संपदा को नुकसान पहुंच रहा है।
सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पहले गोपनीय जांच की। 15 अप्रैल को पुलिस टीम ने संदिग्ध दुकानों से सिगरेट के सैंपल खरीदे, जिनकी प्रारंभिक जांच में पैकेजिंग, लोगो, फॉन्ट और ब्रांडिंग में स्पष्ट अंतर तथा अनियमितताएं पाई गईं। जांच में यह भी सामने आया कि गोल्ड फ्लेग जैसे नामों का उपयोग कर उपभोक्ताओं को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा था।
पुख्ता जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने सीएसपी मयंक मिश्रा के नेतृत्व में टीम गठित कर मौके पर दबिश दी। छापेमारी के दौरान आईटीसी कंपनी की टीम भी मौजूद रही, जिससे उत्पादों की पहचान और पुष्टि में सहायता मिली। जांच में पाया गया कि दुकान और गोदाम में बड़ी मात्रा में नकली सिगरेट पैकेट रखे गए थे, जिन्हें थोक में विभिन्न स्थानों पर सप्लाई किया जाता था।
बरामद माल में नकली गोल्ड फ्लेक, गोल्ड फ्लेक किंग, व्हाइट फ्लेक्स, गोल्ड किंग और अन्य मिलते-जुलते नामों वाले कई ब्रांडेड पैकेट शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, ये सभी उत्पाद असली ब्रांड की हूबहू नकल कर तैयार किए गए थे, जिससे ग्राहकों को आसानी से भ्रमित किया जा सके।
पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में नकली सिगरेट पैकेट जब्त किए हैं, जिनकी कुल संख्या सैकड़ों डिब्बों और पैकेटों में बताई जा रही है। प्रारंभिक आकलन के अनुसार, यह पूरा नेटवर्क स्थानीय स्तर पर थोक सप्लाई में सक्रिय था और लंबे समय से संचालित हो रहा था।
पुलिस कार्रवाई
मामले में दुकान संचालक लक्ष्मण दास जय सिंह पिता किशन चंद जय सिंह उम्र 52 वर्ष, निवासी सिंधी कॉलोनी पक्की खोली, चक्रधरनगर, रायगढ़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(1), 349, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 की धारा 103, 104 तथा कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 63 एवं 64 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में ट्रेडमार्क और कॉपीराइट उल्लंघन के तहत यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक है और इस तरह के अवैध कारोबार में शामिल अन्य लोगों की भी जांच की जा रही है।
