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Two people killed by poisonous liquor  (Image Source: Social Media)
Two people killed by poisonous liquor (Image Source: Social Media)
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Murder Case: शराब में कीटनाशक मिलाकर दो लोगों की हत्या, आरोपी को उम्रकैद की सजा

Murder Case: शराब में कीटनाशक मिलाकर दो लोगों की हत्या के मामले में अदालत ने रामगोपाल खूटे को दो बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी के घर से कीटनाशक मिली शराब की शीशियां बरामद हुई थीं। FSL रिपोर्ट और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने उसे दोषी ठहराया।

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प्रकाशित: 05 Nov 2026, 04:36 PM · 2 मिनट पढ़ने का समय
जांजगीर-चांपा
AI द्वारा तैयार ~1 मिनट सारांश
Murder Case: शराब में कीटनाशक मिलाकर दो लोगों को पिलाने और उनकी जान लेने के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रधान सत्र न्यायाधीश जयदीप गर्ग की अदालत ने ग्राम भटली निवासी 34 वर्षीय रामगोपाल खूटे को दोनों हत्याओं का दोषी करार देते हुए दो बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी नवागढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है। 
अदालत ने दोनों हत्या के मामलों में 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर प्रत्येक मामले में छह-छह महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। इस मामले की खास बात यह रही कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी सामने नहीं आया। ऐसे में अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान, परिस्थितिजन्य साक्ष्य और वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपराध साबित किया।

शराब पीने आने वाले लोगों से थी नाराजगी

लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर के मुताबिक, यह घटना 6 मार्च 2025 की है। आरोपी रामगोपाल खूटे मृतक सुंदरलाल कुर्रे के घर के पास रहता था और शराब बेचने का काम करता था। सुंदरलाल के घर के आसपास सीताराम लहरे, रोहित कुमार तेंदुलकर समेत कुछ अन्य लोग बैठकर शराब पीने आया करते थे। बताया गया कि आरोपित को इन लोगों का वहां बैठना और शराब पीना पसंद नहीं था।

घर से बरामद हुईं कीटनाशक मिली शराब की शीशियां

घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान आरोपी के घर से शराब की ऐसी शीशियां बरामद हुईं, जिनमें कीटनाशक दवाएं मिलाई गई थीं। जब्त शीशियों पर राइप्स स्टार बाइफेन्थ्रिन, फेनोबुकार्ब, शानाजोक्सीस्ट्रोबिन और ड्रैगन जैसे कीटनाशकों के नाम दर्ज थे। पुलिस ने सभी जब्त सामग्रियों को जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) भेजा। प्रयोगशाला की रिपोर्ट में शराब के नमूनों में कार्बामेट श्रेणी के कीटनाशक फेनोबुकार्ब के साथ एथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल की मौजूदगी की पुष्टि हुई। वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों को अहम मानते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और दोहरे हत्याकांड में दो बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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