POCSO Act: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में कक्षा 9वीं की छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में शासकीय हाई स्कूल अछोला के व्याख्याता जीवन प्रसाद देवांगन को निलंबित कर दिया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ के संचालक ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। प्रारंभिक जांच में शिकायत की पुष्टि होने के बाद विभाग ने यह कार्रवाई की है। मिली जानकारी के अनुसार, व्याख्याता के खिलाफ स्कूल की नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने और विद्यालय परिसर में शराब का सेवन करने की शिकायत की गई थी। मामले की जांच के दौरान शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि होने पर विभाग ने कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई।
BNS और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज
जीवन प्रसाद देवांगन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 और 75(1) के साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 8 एवं 10 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को 10 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने के चलते निलंबन की कार्रवाई की गई है। जारी आदेश के अनुसार, व्याख्याता का निलंबन 10 अक्टूबर 2026 से प्रभावी माना जाएगा। इस मामले में शिक्षा विभाग की कार्रवाई के साथ कानूनी प्रक्रिया भी जारी है।






