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Allegations of molestation of a female student in Mahasamund(Image Source: social media)
Allegations of molestation of a female student in Mahasamund(Image Source: social media)
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POCSO Act: नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में शिक्षक गिरफ्तार, अब निलंबित

POCSO Act: महासमुंद जिले के शासकीय हाई स्कूल अछोला के व्याख्याता जीवन प्रसाद देवांगन को कक्षा 9वीं की नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और स्कूल परिसर में शराब सेवन की शिकायत के बाद निलंबित कर दिया गया है। आरोपी के खिलाफ BNS और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है। उन्हें 10 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार किया गया था।

अप्पू धीवर |  कीर्तिमान न्यूज
प्रकाशित: 28 Oct 2026, 12:34 PM · 2 मिनट पढ़ने का समय
महासमुंद
AI द्वारा तैयार ~1 मिनट सारांश
 POCSO Act: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में कक्षा 9वीं की छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में शासकीय हाई स्कूल अछोला के व्याख्याता जीवन प्रसाद देवांगन को निलंबित कर दिया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ के संचालक ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। प्रारंभिक जांच में शिकायत की पुष्टि होने के बाद विभाग ने यह कार्रवाई की है। मिली जानकारी के अनुसार, व्याख्याता के खिलाफ स्कूल की नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने और विद्यालय परिसर में शराब का सेवन करने की शिकायत की गई थी। मामले की जांच के दौरान शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि होने पर विभाग ने कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई।

BNS और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज

जीवन प्रसाद देवांगन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 और 75(1) के साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 8 एवं 10 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को 10 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने के चलते निलंबन की कार्रवाई की गई है। जारी आदेश के अनुसार, व्याख्याता का निलंबन 10 अक्टूबर 2026 से प्रभावी माना जाएगा। इस मामले में शिक्षा विभाग की कार्रवाई के साथ कानूनी प्रक्रिया भी जारी है।
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