Raigarh News: रोशनी के महापर्व दीपावली की आहट के साथ ही बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। एक तरफ जहां शहर में पटाखों की दुकानें सजने लगी हैं, वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन भी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि त्योहारी उत्साह में सुरक्षा नियमों से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी कड़ी में प्रशासन की संयुक्त टीम ने नियमों की अनदेखी कर सड़क किनारे दुकान लगाने वाले एक विक्रेता पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके पटाखे जब्त कर लिए हैं।
गुप्त सूचना पर प्रशासनिक टीम की रेड
मिली जानकारी के मुताबिक, जिला प्रशासन को इस बात की सूचना मिली थी कि पतरापाली क्षेत्र में कुछ लोग तय नियमों को ताक पर रखकर मुख्य सड़क के किनारे ही पटाखों की दुकानें सजाकर खुलेआम बिक्री कर रहे हैं। मामला संज्ञान में आते ही राजस्व विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीम फौरन हरकत में आई और बिना देर किए मौके पर पहुंच गई। जांच-पड़ताल के दौरान टीम ने पाया कि 'ओम पटाखा बाजार' के विक्रेता दिनेश पटेल को प्रशासन की ओर से जो तय जगह आवंटित की गई थी, वहां कारोबार करने के बजाय वे सड़क के किनारे ही दुकान चला रहे थे। चूंकि मुख्य सड़क के करीब इस तरह पटाखों की बिक्री होना आम जनता और राहगीरों की सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक हो सकता था, इसलिए टीम ने इसे सीधे तौर पर नियमों का गंभीर उल्लंघन माना। कार्रवाई करते हुए मौके से अवैध रूप से रखे गए पटाखे जब्त कर लिए गए।
प्रशासन की दो टूक: सिर्फ तय स्थल पर ही होगी बिक्री
इस पूरी कार्रवाई के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने एक बार फिर सभी दुकानदारों को कड़ा संदेश दिया है। अधिकारियों का कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा जो अस्थायी आतिशबाजी विक्रय लाइसेंस (अनुज्ञप्ति) जारी किए जाते हैं, उनके साथ कुछ बेहद सख्त शर्तें जुड़ी होती हैं। नियमानुसार, पटाखों का भंडारण और उनकी खुदरा बिक्री केवल और केवल प्रशासन द्वारा निर्धारित एवं स्वीकृत स्थल पर ही की जा सकती है। यह लाइसेंस किसी खास व्यक्ति, तयशुदा जगह और निश्चित अवधि के लिए ही वैध होता है। इसके अलावा किसी भी गली, चौराहे या सड़क के किनारे पटाखों की दुकान लगाना पूरी तरह अवैध है।
नियम तोड़े तो सीधे रद्द होगा लाइसेंस
प्रशासन ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि लाइसेंस मिलने का मतलब यह कतई नहीं है कि दुकानदार सुरक्षा मानकों को ताक पर रख दें। सभी आतिशबाजी विक्रेताओं के लिए लाइसेंस की हर एक शर्त का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य है। यदि कोई भी दुकानदार नियमों की अवहेलना करता पाया गया, प्रतिबंधित या खतरनाक पटाखों की बिक्री करते पकड़ा गया, या फिर जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ जैसी कोई गतिविधि सामने आई, तो उसके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम, 1884 (Explosives Act, 1884) और विस्फोटक नियम, 2008 (Explosives Rules, 2008) के तहत सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इसमें लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित या हमेशा के लिए निरस्त करने के साथ-साथ पूरा स्टॉक जब्त करने का प्रावधान है। त्योहार के इस सीजन में प्रशासन की इस सख्ती से शहर के बाकी दुकानदारों में भी हड़कंप मच गया है, और यह संदेश साफ है कि सुरक्षा नियमों का पालन किए बिना कारोबार करना अब आसान नहीं होगा।











