Raipur News: छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने शासकीय सेवाओं में भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में बड़ा बदलाव किया है। अब सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की अधिकतम उम्र सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष कर दी गई है। इस फैसले से उन हजारों अभ्यर्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जो उम्र सीमा पार होने के कारण कई सरकारी भर्तियों में शामिल नहीं हो पा रहे थे। नई व्यवस्था के बाद ऐसे उम्मीदवारों को सरकारी सेवाओं में अपना अवसर तलाशने के लिए सात साल का अतिरिक्त समय मिलेगा।
किन सेवाओं में मिलेगा लाभ
राज्य सरकार द्वारा बढ़ाई गई अधिकतम आयु सीमा का लाभ राज्य शासन की विभिन्न सेवाओं के साथ-साथ निगम-मंडल, नगर सैनिक और अन्य सेवाओं में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को मिलेगा। इससे ऐसे अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी, जो लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, लेकिन निर्धारित उम्र सीमा के कारण आवेदन करने से वंचित हो रहे थे। नई आयु सीमा लागू होने के बाद अधिक संख्या में उम्मीदवार सरकारी नौकरी की चयन प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे और उन्हें अपनी योग्यता साबित करने का एक और मौका मिलेगा।
सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश
छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल की ओर से इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। विभाग ने यह आदेश प्रदेश के सभी विभागाध्यक्षों, राजस्व मंडल अध्यक्षों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (CEO) को भेजा है। आदेश में राज्य सरकार के निर्णय का उल्लेख करते हुए सभी संबंधित विभागों को संशोधित आयु सीमा के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार के इस निर्णय के बाद आगामी भर्तियों में अभ्यर्थियों को बढ़ी हुई आयु सीमा का लाभ मिलेगा।पहले की सेवा का नहीं मिलेगा अतिरिक्त लाभ
सरकार की ओर से जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अभ्यर्थियों को उनकी पूर्व में की गई किसी भी सेवा अवधि के आधार पर आयु सीमा में अतिरिक्त छूट का लाभ नहीं मिलेगा। यानी उम्मीदवारों की पात्रता का निर्धारण केवल संशोधित अधिकतम आयु सीमा के आधार पर ही किया जाएगा। पुराने कार्य अनुभव या पूर्व सेवाओं को उम्र में अतिरिक्त राहत देने के लिए आधार नहीं माना जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में आयु गणना शासन द्वारा तय नियमों के अनुसार ही की जाएगी।
पुलिस विभाग की सेवाओं पर लागू नहीं होगा फैसला
राज्य सरकार ने यह भी साफ किया है कि बढ़ाई गई आयु सीमा का यह निर्णय गृह (पुलिस) विभाग की सेवाओं के लिए लागू नहीं होगा। पुलिस विभाग से संबंधित भर्तियों में पहले से निर्धारित आयु सीमा और नियम ही प्रभावी रहेंगे। ऐसे में पुलिस विभाग की नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को संबंधित भर्ती विज्ञापन में जारी पात्रता नियमों का पालन करना होगा।युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलेगा अतिरिक्त अवसर
सरकार के इस फैसले से प्रदेश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी भर्तियों में भाग लेने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा। खासकर वे उम्मीदवार, जो पिछले कुछ वर्षों से तैयारी कर रहे थे और उम्र सीमा के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे थे, अब नई व्यवस्था के तहत आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयु सीमा बढ़ने से उन्हें अपनी तैयारी को परिणाम तक पहुंचाने का एक और मौका मिलेगा। राज्य सरकार के इस निर्णय को सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है।

