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Chhattisgarh Tendu Patta collectors receive  (Image Source: Keertiman Media)
Chhattisgarh Tendu Patta collectors receive (Image Source: Keertiman Media)
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Rajmohini Devi Scheme: तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को बड़ी राहत, 169 परिवारों को मिले 2.42 करोड़ रूपए

Rajmohini Devi Scheme: छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता संग्रहण से जुड़े परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए राजमोहिनी देवी तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 169 परिवारों को कुल 2 करोड़ 42 लाख 40 हजार रूपए की आर्थिक सहायता दी गई है।

रोशनी पटेल | कीर्तिमान डेस्क
प्रकाशित: 01 Oct 2026, 06:52 PM · 3 मिनट पढ़ने का समय
रायपुर
AI द्वारा तैयार ~1 मिनट सारांश
Rajmohini Devi Scheme: छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता संग्रहण से जुड़े परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए राजमोहिनी देवी तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 169 परिवारों को कुल 2 करोड़ 42 लाख 40 हजार रूपए की आर्थिक सहायता दी गई है। वन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ ने यह राशि हितग्राहियों के बैंक खातों में डिजिटल माध्यम से सीधे ट्रांसफर की।
सहायता राशि के डिजिटल भुगतान की शुरुआत रायगढ़ जिले की चिमटापानी समिति के मिथिलेश सिदार और दंतेवाड़ा जिले की नकुलनार समिति के गल्ले वीटी के बैंक खातों में राशि अंतरित करके की गई। योजना के तहत अलग-अलग श्रेणियों में पात्र परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

दुर्घटना मृत्यु के 4 मामलों में 4-4 लाख रूपए 

योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु के 4 प्रकरणों में प्रत्येक परिवार को 4 लाख रूपए की सहायता स्वीकृत की गई। वहीं सामान्य मृत्यु या स्थायी विकलांगता के 103 मामलों में प्रत्येक हितग्राही को 2 लाख रूपए दिए गए 

50 से 59 वर्ष के हितग्राहियों को भी मिली सहायता

50 से 59 वर्ष आयु वर्ग में दुर्घटना मृत्यु या स्थायी विकलांगता के 4 प्रकरणों में प्रत्येक को 75 हजार रूपए की सहायता दी गई। इसके अलावा सामान्य मृत्यु के 58 मामलों में प्रत्येक परिवार को 30 हजार रूपए प्रदान किए गए।

18 से 50 वर्ष की आयु में 4 लाख तक सहायता

राजमोहिनी देवी तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग में परिवार के मुखिया की सामान्य मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रूपए की सहायता का प्रावधान है। दुर्घटना में मृत्यु होने पर यह सहायता 4 लाख रूपए तक है, जबकि आंशिक विकलांगता के मामले में 1 लाख रूपए दिए जाते हैं। 

सीधे बैंक खाते में पहुंच रही सहायता

योजना के माध्यम से तेंदूपत्ता संग्रहण से जुड़े परिवारों को मृत्यु या विकलांगता जैसी परिस्थितियों में सीधे आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। डिजिटल भुगतान के जरिए राशि हितग्राहियों के बैंक खातों में पहुंचने से सहायता वितरण की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है।

राज्य लघु वनोपज संघ के कार्यक्रम में जारी हुई राशि

राज्य लघु वनोपज संघ के मुख्य कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सहायता राशि जारी की गई। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष रूपसाय सलाम, उपाध्यक्ष यज्ञदत्त शर्मा और प्रबंध संचालक संजीता गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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