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हर्ष फायरिंग में विधायक को बड़ा झटका, राजू कुमार सिंह को 4 साल की सजा, 2018 की हर्ष फायरिंग मामले में कोर्ट का फैसला

2018 के हर्ष फायरिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को दोषी ठहराते हुए 4 साल की सजा सुनाई है। अदालत के फैसले के बाद अब उनकी कानूनी और राजनीतिक स्थिति पर नजर है। विधायक के पास उच्च अदालत में अपील करने का विकल्प मौजूद है।

विशेष संवाददाता
04 Jul 2026, 04:41 PM
नई दिल्ली
2018 में हुए हर्ष फायरिंग मामले में बिहार के बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 4 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट के इस फैसले के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। यह मामला 2018 में हुई हर्ष फायरिंग की घटना से जुड़ा है। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने विधायक को दोषी मानते हुए 4 साल की सजा सुनाई। हालांकि, इस फैसले से जुड़े अन्य कानूनी पहलुओं पर आगे की प्रक्रिया भी जारी रहेगी।

राजू कुमार सिंह बिहार की राजनीति का चर्चित चेहरा

राजू कुमार सिंह बिहार की राजनीति का चर्चित चेहरा हैं। अदालत के फैसले के बाद अब उनकी कानूनी और राजनीतिक स्थिति पर भी नजर रहेगी। यदि वे इस फैसले को चुनौती देना चाहते हैं तो उन्हें उच्च अदालत में अपील करने का अधिकार रहेगा।


हर्ष फायरिंग को लेकर अदालतें पहले भी सख्त

हर्ष फायरिंग को लेकर अदालतें पहले भी सख्त रुख अपनाती रही हैं। सार्वजनिक स्थानों पर हथियार से फायरिंग को कानून गंभीर अपराध मानता है, क्योंकि इससे लोगों की जान और सुरक्षा को खतरा हो सकता है। फिलहाल अदालत के फैसले के बाद इस मामले को लेकर राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। मामले में आगे की कार्रवाई पर सभी की नजर बनी हुई है

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