Sunday, 20 Sep 2026 भारत
ब्रेकिंग
Chhattisgarh News: सारंगढ़-बिलाईगढ़ में आवारा कुत्ते का आतंक, 31 लोगों को काटकर किया घायल Surajpur Crime News: तीजा पर्व पर खाना नहीं बनाने को लेकर हुआ विवाद, बेटे ने टांगी से हमला कर पिता की हत्या की GST Fraud Case: फर्जी दस्तावेजों से 10 फर्में बनाकर करोड़ों का कारोबार दिखाने का आरोप, FIR दर्ज Khargone news: बदहाल सड़क बनी मुसीबत, एंबुलेंस फंसी तो बैलगाड़ी से ले जाना पड़ा प्रसूता, नवजात की मौत Surajpur Crime News: नाबालिग से गैंगरेप का आरोप, दो युवकों के खिलाफ केस दर्ज, जांच में जुटी पुलिस Sasaram Murder Case: खौफनाक अंत, जादू-टोने के शक में बुजुर्ग की हत्या, जंगल में मिला खून से लथपथ शव, जांच में जुटी पुलिस Chhattisgarh News: सारंगढ़-बिलाईगढ़ में आवारा कुत्ते का आतंक, 31 लोगों को काटकर किया घायल Surajpur Crime News: तीजा पर्व पर खाना नहीं बनाने को लेकर हुआ विवाद, बेटे ने टांगी से हमला कर पिता की हत्या की GST Fraud Case: फर्जी दस्तावेजों से 10 फर्में बनाकर करोड़ों का कारोबार दिखाने का आरोप, FIR दर्ज Khargone news: बदहाल सड़क बनी मुसीबत, एंबुलेंस फंसी तो बैलगाड़ी से ले जाना पड़ा प्रसूता, नवजात की मौत Surajpur Crime News: नाबालिग से गैंगरेप का आरोप, दो युवकों के खिलाफ केस दर्ज, जांच में जुटी पुलिस Sasaram Murder Case: खौफनाक अंत, जादू-टोने के शक में बुजुर्ग की हत्या, जंगल में मिला खून से लथपथ शव, जांच में जुटी पुलिस
W 𝕏 f
होम छत्तीसगढ़ फीस पर सख्ती: समिति की मंजूरी के बिना फीस में बढ़…
जिला फीस समिति की बैठक
जिला फीस समिति की बैठक
छत्तीसगढ़

फीस पर सख्ती: समिति की मंजूरी के बिना फीस में बढ़ोतरी नहीं – कलेक्टर लंगेह

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह की अध्यक्षता में जिला फीस समिति की बैठक हुई, जिसमें निजी स्कूलों की फीस निर्धारण और नियमों के पालन पर चर्चा की गई। सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया कि वे केवल समिति की मंजूरी के बाद ही फीस बढ़ा सकते हैं और छात्रों व अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न डालें। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। जिले के 243 निजी स्कूलों की फीस संरचना की नियमित समीक्षा होगी तथा आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

कीर्तिमान डेस्क
प्रकाशित: 18 Apr 2026, 11:26 AM · अपडेट: 08 May 2026, 06:32 PM
महासमुंद
AI द्वारा तैयार ~1 मिनट सारांश
कलेक्टर विनय कुमार लंगेह की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम 2020 अंतर्गत गठित जिला फीस समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण एवं उससे जुड़े प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई। 
इस अवसर पर सदस्य सचिव जिला शिक्षा अधिकारी विजय कुमार लहरे, जिला कोषालय अधिकारी सुरेश कुमार चौधरी, सेवानिवृत्त प्राचार्य शिक्षाविद के.आर. चंद्राकर, वरिष्ठ अधिवक्ता कानूनविद अनिल शर्मा, अभिभावक राजेश पटेल, घनश्याम पटेल, विद्यालय प्रबंधन सदस्य सुरेश बंसल, पारस चोपड़ा एवं जिला मिशन समन्वयक रेखराज शर्मा उपस्थित रहे।
अनावश्यक आर्थिक भार न डालें
कलेक्टर लंगेह ने बैठक में निर्देश दिए कि सभी निजी विद्यालय शासन द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप ही फीस निर्धारित करें और विद्यार्थियों एवं अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक भार न डालें। कलेक्टर लंगेह ने अधिनियम 2020 के नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण अधिकार है, इसलिए फीस निर्धारण में पारदर्शिता और न्यायसंगतता सुनिश्चित की जानी चाहिए। यदि किसी भी विद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला फीस समिति के अनुमोदन के पश्चात ही फीस बढ़ोत्तरी किया जाएगा। 
फीस बढ़ाने की सीमा 
स्कूल निर्धारित शर्तां के तहत ही अतिरिक्त सुविधा प्रदान करते हुए समिति के निर्णयानुसार फीस बढ़ोत्तरी कर सकती है। लेकिन उसकी भी सीमा है। उन्होंने कहा कि समिति द्वारा अभी तक किसी भी निजी स्कूल के फीस बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही आरटीई के तहत बच्चों के प्रवेश शुल्क की प्रक्रिया का अक्षरशः पालन करने निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में पात्र विद्यार्थी न छूटे और अपात्रों का चयन न हो। पहले चरण के आवेदन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। द्वितीय चरण की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी। साथ ही अपार आईडी के संबंध में भी दिशा-निर्देश दिए गए।
शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें
कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे समय-समय पर विद्यालयों का निरीक्षण करें और अभिभावकों से प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी विजय कुमार लहरे द्वारा छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम 2020 की जानकारी प्रस्तुत किया गया। जिले में वर्तमान में कुल 243 निजी विद्यालय संचालित हैं, जिनकी फीस संरचना की नियमित समीक्षा के निर्देश दिए गए। बैठक में समिति के सदस्यों ने भी अपने सुझाव साझा किए।
क्या यह खबर उपयोगी लगी?
शेयर करें अपने दोस्तों तक पहुंचाएं
WhatsApp Telegram
इस लेख में कोई त्रुटि दिखी? हमारी सुधार नीति देखें
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें — ताज़ा खबरें सबसे पहले पाएं!
कीर्तिमान
छत्तीसगढ़
सभी छत्तीसगढ़ ›
रायपुर संभाग
दुर्ग संभाग
बिलासपुर संभाग
सरगुजा संभाग
बस्तर संभाग
देश
विदेश
सरकारी सूचना
राजनीति
खेल
मनोरंजन
कारोबार
कीर्तिमान विशेष
तकनीक शिक्षा सेहत धर्म यात्रा राशिफल डार्क/लाइट मोड डॉ. नीरज गजेंद्र डॉ. नीरज गजेंद्र
वीडियो
अभी कोई वीडियो उपलब्ध नहीं है
अभी कोई रील उपलब्ध नहीं है
टिप्पणियाँ
शेयर करें
Clip & Share

अगली खबर के लिए ऊपर और पिछली खबर के लिए नीचे स्वाइप करें

सावधान: संवेदनशील सामग्री
इस अनुभाग में अपराध, हिंसा, दुर्घटना या अन्य संवेदनशील विषयों से संबंधित समाचार हो सकते हैं। क्या आप इसे देखना चाहते हैं?
ताज़ा खबरें सबसे पहले पाएं!
पुश नोटिफिकेशन चालू करें