थाना सिंघोड़ा पुलिस ने दिनांक 21 अप्रैल 2026 को एनएच-53 पर ग्राम रेहटीखोल के पास एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के एक मामले का खुलासा किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 5 किलोग्राम गांजा के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो उड़ीसा से महाराष्ट्र की ओर मादक पदार्थों की सप्लाई कर रहे थे। यह पूरी कार्रवाई पुलिस की सतर्कता और मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर संभव हो सकी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, उप निरीक्षक नीलांबर सिंह नेताम अपनी टीम के साथ क्षेत्र में नियमित गश्त एवं विवेचना कार्य के लिए रवाना हुए थे। इसी दौरान उन्हें विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक काले रंग की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (क्रमांक MH49BA2761) पर सवार दो व्यक्ति अवैध गांजा लेकर उड़ीसा से छत्तीसगढ़ होते हुए महाराष्ट्र की ओर जा रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने तत्काल एनएच-53 पर ग्राम रेहटीखोल के पास नाकाबंदी कर चेकिंग अभियान शुरू किया।
ली गई तलाशी
कुछ समय बाद मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिये की मोटरसाइकिल आती दिखाई दी, जिसे पुलिस ने रोककर दोनों व्यक्तियों को हिरासत में लिया। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिससे पुलिस को संदेह हुआ। इसके बाद तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान मोटरसाइकिल की सीट के नीचे छिपाकर रखी गई एक पीली प्लास्टिक बोरी बरामद हुई, जिसमें लगभग 5 किलोग्राम नमीयुक्त गांजा पाया गया।
मौके पर ही एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए धारा 50 के अंतर्गत विधिवत तलाशी एवं जप्ती की प्रक्रिया पूरी की गई। बरामद मादक पदार्थ का वजन और परीक्षण कर उसे गांजा होने की पुष्टि की गई।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान इस प्रकार हुई—
- राहुल प्रहलाद कन्नौजे (24 वर्ष), निवासी हुडकेश्वर रोड, नागपुर (महाराष्ट्र)
- जय देवराव पराते (18 वर्ष 9 माह), निवासी हुडकेश्वर रोड, नागपुर (महाराष्ट्र)
आगे की जांच जारी
पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे यह गांजा ओडिशा के बौद्ध जिले से लेकर नागपुर (महाराष्ट्र) तक पहुंचाने जा रहे थे और इसके बदले उन्हें आर्थिक लाभ मिलना था। पुलिस का मानना है कि यह किसी बड़े तस्करी नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है, जिसकी कड़ियों को जोड़ने के लिए आगे जांच की जा रही है।
सामग्री जब्त
पुलिस ने मौके से 5 किलोग्राम गांजा (अनुमानित कीमत लगभग ₹2,50,000), एक हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, एक मोबाइल फोन तथा अन्य दस्तावेज एवं सामग्री जब्त की है। पूरी कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी भी साक्ष्य के रूप में सुरक्षित की गई है।
सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(B)(ii)(B) के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस द्वारा मामले में विस्तृत विवेचना जारी है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस तस्करी नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं तथा इसका आगे और पीछे का लिंक क्या है।

