Balod Minor Case: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में 13 वर्षीय नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि तीन युवकों ने बच्ची को डराकर एक घर में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती की। शिकायत मिलने के बाद रनचिरई पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।
यह मामला बालोद जिले के रनचिरई थाना क्षेत्र के एक गांव का है। शिकायत के मुताबिक, 13 वर्षीय पीड़िता गांव के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कक्षा आठवीं की छात्रा है। 14 अक्टूबर की शाम करीब 7 बजे वह पेन खरीदने के लिए दुकान जाने की बात कहकर घर से निकली थी।
रात में रिश्तेदार के घर बेहोशी की हालत में मिली
परिजनों को रात करीब 11 बजे सूचना मिली कि बच्ची को गांव के कुछ युवक एक रिश्तेदार के घर लेकर पहुंचे हैं और वह बेहोशी की हालत में है। परिवार के लोग तत्काल वहां पहुंचे। बच्ची की हालत देखते हुए उसे गुंडरदेही अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया। इसके बाद अगले दिन उसे घर वापस लाया गया।
डर के कारण कई दिनों तक नहीं बताई घटना
परिजनों के अनुसार, घर लौटने के बाद बच्ची काफी डरी-सहमी रहने लगी थी। वह पहले की तरह सामान्य व्यवहार नहीं कर रही थी। मां ने जब उससे बातचीत कर घटना के बारे में पूछा, तब 26 अक्टूबर को उसने अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिवार ने पुलिस से शिकायत करने का फैसला लिया।घर में ले जाकर जबरदस्ती करने का आरोप
पीड़िता के बयान के मुताबिक, गांव के दो युवक उसे डराकर एक घर में ले गए थे। आरोप है कि वहां तीसरे युवक को भी बुलाया गया। इसके बाद बच्ची को पहली मंजिल पर बने एक कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया गया और उसके साथ जबरदस्ती की गई। पीड़िता ने बताया कि आरोपियों की धमकी से वह बुरी तरह डर गई थी और घटना के बाद घबराहट के चलते बेहोश हो गई।
पुलिस थाने पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत
पीड़िता ने बताया कि कुछ समय बाद होश आने पर वह घर से बाहर निकली, लेकिन रास्ते में फिर बेहोश हो गई। इसके बाद गांव के कुछ लोग उसे एक परिचित के घर ले गए। घटना की जानकारी सामने आने के बाद पीड़िता की मां 27 अक्टूबर को परिजनों और गांव के प्रतिनिधियों के साथ रनचिरई थाने पहुंची और लिखित शिकायत दर्ज कराई।BNS और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने शिकायत के आधार पर तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(1), 70(2), 137(2) और 127(2) के साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) और 6 के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक, मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।







