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Rice distribution on Chhattisgarh (image source - AI Genrated )
Rice distribution on Chhattisgarh (image source - AI Genrated )
रायपुर

Chhattisgarh Ration Card: Navratri से पहले राहत, एक साथ मिलेगा सितंबर-अक्टूबर का चावल 

Chhattisgarh Ration Card: छत्तीसगढ़ सरकार ने राशन कार्ड धारकों को राहत देते हुए सितंबर और अक्टूबर महीने का चावल एक साथ लेने की सुविधा दी है। पहले राशन लेने की अंतिम तारीख 30 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर अब 15 अक्टूबर 2026 कर दिया गया है। पात्र हितग्राही राज्य में उपलब्ध कोर पीडीएस व्यवस्था के तहत निर्धारित अवधि में दोनों महीनों का राशन ले सकते हैं।

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प्रकाशित: 04 Oct 2026, 05:52 PM · 2 मिनट पढ़ने का समय
रायपुर
AI द्वारा तैयार ~1 मिनट सारांश
Chhattisgarh Ration Card: नवरात्रि से पहले छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड धारकों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने सितंबर और अक्टूबर महीने का चावल एक साथ लेने की सुविधा दी है। जिन हितग्राहियों को तय समय सीमा में राशन नहीं मिल पाया था, उन्हें अब अतिरिक्त समय दिया गया है। खाद्य विभाग ने राशन लेने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2026 कर दी है। इसके लिए 1 अक्टूबर से ऑनलाइन पोर्टल भी खोल दिया गया है। ऐसे में जिन पात्र हितग्राहियों को सितंबर और अक्टूबर का राशन अब तक नहीं मिला है, वे तय अवधि में दोनों महीने का चावल एक साथ ले सकते हैं।

पहले 30 सितंबर थी अंतिम तारीख

राज्य सरकार ने सितंबर और अक्टूबर का चावल एक साथ वितरित करने का फैसला लिया था। इसके लिए पहले 30 सितंबर तक की समय सीमा तय की गई थी। लेकिन कई हितग्राही इस अवधि में राशन नहीं ले पाए। अब सरकार ने ऐसे लोगों को राहत देते हुए समय सीमा बढ़ा दी है। खाद्य विभाग के निर्देश के अनुसार, पात्र हितग्राही अब 15 अक्टूबर तक सितंबर और अक्टूबर दोनों महीने का चावल प्राप्त कर सकते हैं।

राशन दुकानदार नहीं कर सकते इनकार

खाद्य विभाग ने प्रदेश की सभी राशन दुकानों के संचालकों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। पात्र हितग्राहियों को दोनों महीनों का चावल उपलब्ध कराना दुकानदारों के लिए जरूरी होगा। यदि कोई राशन दुकानदार सितंबर या अक्टूबर का राशन देने से इनकार करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

किसी भी राशन दुकान से ले सकेंगे चावल

छत्तीसगढ़ में कोर पीडीएस (Core PDS) व्यवस्था के तहत पात्र राशन कार्ड धारकों को राज्य में उपलब्ध सुविधा के अनुसार किसी भी राशन दुकान से राशन लेने की सुविधा है।
ऐसे में जिन हितग्राहियों को सितंबर महीने का राशन किसी कारण से नहीं मिल पाया है, वे 15 अक्टूबर की अंतिम तारीख से पहले राशन दुकान पहुंचकर अपने दोनों महीनों के चावल की जानकारी ले सकते हैं।
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