Excise Department Action: राजनांदगांव जिले की कंपोजिट मदिरा दुकान खुज्जी में निर्धारित कीमत से अधिक दर पर शराब बिक्री के मामले में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। दुकान प्रभारी और आबकारी उप निरीक्षक तुलेश्वरी देवांगन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आबकारी आयुक्त ने 9 सितंबर को इस संबंध में आदेश जारी किया।
आदेश के अनुसार, 3 सितंबर को राज्य स्तरीय आबकारी उड़नदस्ता टीम ने राजनांदगांव जिले की कंपोजिट मदिरा दुकान खुज्जी में औचक दबिश दी थी। इस दौरान टीम ने दुकान में शराब बिक्री की प्रक्रिया और निर्धारित दरों की जांच की।
निर्धारित कीमत से अधिक में बेची गई शराब
जांच के दौरान दुकान में कार्यरत विक्रयकर्ता होरी लाल देवांगन द्वारा देशी मदिरा (सुपर 36) के 6 पाव निर्धारित कीमत से ज्यादा दाम पर बेचने का मामला सामने आया। शराब की कीमत 480 रुपए प्रति पाव निर्धारित थी, लेकिन ग्राहकों से इसके लिए 500 रुपए प्रति पाव वसूले गए। इसके बाद उड़नदस्ता टीम ने पुनः खरीद परीक्षण किया, जिसमें 17 पाव देशी शराब 1360 रुपए की जगह 1500 रुपए में बेची गई। जांच में कुल 23 पाव शराब की बिक्री में 160 रुपए अतिरिक्त वसूली पाई गई। यानी 1840 रुपए की शराब के बदले ग्राहकों से 2000 रुपए लिए गए।
विक्रयकर्ता के खिलाफ दर्ज हुआ मामला
निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूलने के मामले में विक्रयकर्ता होरी लाल देवांगन के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। आबकारी आयुक्त ने अपने आदेश में कहा कि दुकान प्रभारी एवं आबकारी उप निरीक्षक तुलेश्वरी देवांगन के कार्यक्षेत्र में इस तरह की गंभीर अनियमितता सामने आना कर्तव्यों के प्रति लापरवाही, उदासीनता और कमजोर नियंत्रण को दर्शाता है।नियमों के तहत हुई निलंबन की कार्रवाई
विभाग ने इस मामले को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के प्रावधानों के विपरीत माना है। इसके बाद छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1) के तहत तुलेश्वरी देवांगन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
