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जमीन ठगी का मामला, 8 लाख लेकर नहीं कराई रजिस्ट्री
जमीन ठगी का मामला, 8 लाख लेकर नहीं कराई रजिस्ट्री
दुर्ग संभाग

13 लाख की जमीन का सौदा, 8 लाख लेकर मुकरा आरोपी; कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज

दुर्ग जिले में जमीन बेचने के नाम पर 8 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपी पर खुद को जमीन का मालिक बताकर रकम लेने और रजिस्ट्री नहीं कराने का आरोप है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने FIR दर्ज कर दस्तावेजों और लेन-देन की जांच शुरू कर दी है।

कीर्तिमान डेस्क
कीर्तिमान डेस्क
16 Jul 2026, 07:13 PM
दुर्ग
दुर्ग जिले में जमीन बिक्री के नाम पर कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति पर जमीन का मालिक बताकर 8 लाख रुपये लेने और बाद में रजिस्ट्री नहीं कराने का आरोप लगाया गया है। मामले में न्यायालय के निर्देश के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

2019 में हुआ था जमीन का सौदा 

परिवादी जितेंद्र अग्रवाल के अनुसार, वर्ष 2019 में आरोपी भीमराज ने ग्राम नवातरिया की करीब एक एकड़ जमीन को अपनी बताकर 13 लाख रुपये में बेचने का सौदा किया था। सौदे के दौरान बयाना राशि के रूप में आरोपी को 5 लाख रुपये दिए गए थे। इसके बाद जमीन की प्रक्रिया पूरी कराने और रजिस्ट्री कराने का भरोसा देकर आरोपी ने अलग-अलग समय पर और रकम ली। परिवादी का आरोप है कि कुल मिलाकर आरोपी ने 8 लाख रुपये प्राप्त किए। 

चेक और नकद के जरिए लिए पैसे 

दस्तावेजों के अनुसार, आरोपी ने 1.95 लाख रुपये और 1.50 लाख रुपये दो अलग-अलग चेक के माध्यम से लिए। इसके अलावा 1.55 लाख रुपये नकद भी दिए गए। बाद में सीमांकन और रजिस्ट्री कराने की बात कहकर 11 जनवरी 2020 को 2.50 लाख रुपये और 11 सितंबर 2022 को 50 हजार रुपये लिए गए।

जांच में सामने आया जमीन किसी और के नाम 

काफी समय बीतने के बाद भी जब जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई तो जितेंद्र अग्रवाल ने जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराई। उन्होंने ऑनलाइन खसरा और बी-1 रिकॉर्ड निकलवाया, जिसमें पता चला कि संबंधित जमीन आरोपी के नाम दर्ज नहीं थी। राजस्व रिकॉर्ड में जमीन अर्जुन पिता राजूलाल और ज्योति के नाम दर्ज मिली। इसके बाद परिवादी ने आरोपी पर धोखाधड़ी कर पैसे लेने का आरोप लगाया। 

थाने से लेकर एसएसपी तक की शिकायत 

परिवादी ने मामले को लेकर पहले दुर्ग थाना और फिर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत की थी। हालांकि कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने न्यायालय का सहारा लिया और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत आवेदन प्रस्तुत किया।

कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई FIR 

जेएमएफसी दुर्ग ने मामले से जुड़े दस्तावेजों और राजस्व रिकॉर्ड का परीक्षण किया। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी का मामला मानते हुए पुलिस को आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच करने के निर्देश दिए। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने आरोपी भीमराज के खिलाफ FIR दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस अब इकरारनामा, बैंक ट्रांजेक्शन, जमीन के दस्तावेज और संबंधित लोगों के बयान के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है।
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