Ganesh Chaturthi: रायपुर नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद चिकन बेचने का मामला सामने आया है। नगर निगम की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए संबंधित दुकान संचालक पर 2 हजार रुपए का ई-जुर्माना लगाया और दुकान को तत्काल बंद करा दिया। प्रतिबंध के बावजूद जारी थी चिकन की बिक्री छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देश के तहत गणेश चतुर्थी के दिन रायपुर नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया था।
प्रतिबंध के बावजूद चिकन बिक्री
निगम प्रशासन ने पर्व की धार्मिक मान्यताओं और आदेशों को ध्यान में रखते हुए सभी दुकानदारों को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद नगर निगम जोन-9 क्षेत्र के कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड क्रमांक-7 स्थित विज्ञान केंद्र सड्डू के पीछे दलदलसिवनी-मोवा मार्ग पर स्थित गेलेक्सी फूड सेंटर में प्रतिबंधित दिन पर चिकन बिक्री की जा रही थी।
नगर निगम ने लगाया जुर्माना
नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर की कार्रवाई मामले की सूचना मिलने के बाद जोन-9 कमिश्नर राकेश शर्मा के निर्देश पर नगर निगम की स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जोन स्वास्थ्य अधिकारी अमित बेहरा ने स्वच्छता निरीक्षक भोला तिवारी की मौजूदगी में दुकान की जांच की। जांच के दौरान दुकान में चिकन बिक्री होते पाए जाने पर निगम टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दुकान संचालक के खिलाफ 2 हजार रुपए का ई-जुर्माना लगाया।
दुकान बंद कर दी गई चेतावनी
दुकान संचालक को दी गई चेतावनी नगर निगम अधिकारियों ने दुकान संचालक को भविष्य में प्रतिबंधित दिनों के दौरान बिक्री नहीं करने की सख्त हिदायत दी। अधिकारियों ने कहा कि यदि दोबारा नियमों का उल्लंघन किया गया तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही नगर निगम की टीम ने आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए गेलेक्सी फूड सेंटर को तत्काल बंद करा दिया।

