Dhamtari News: धर्मांतरण के लिए लगातार बनाए जा रहे दबाव और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर जान देने वाले युवक लीनेश कुमार साहू के मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। धमतरी की अपर सत्र अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए मृतक की पत्नी, सास, ससुर, जेठानी (डेढ़सास) और साली—पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सभी को पांच-पांच साल के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
व्हाट्सएप स्टेटस में झलका था प्रताड़ना का दर्द
घटना धमतरी के ग्राम पोटियाडीह की है। दिसंबर 2024 में लीनेश साहू (27) ने अपने घर के ऊपरी कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना की सूचना मृतक के चाचा खूबचंद साहू ने अर्जुनी थाने को दी थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो शव के पास से लीनेश का मोबाइल बरामद हुआ। मौत से ठीक पहले लीनेश ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर एक भावुक मैसेज लिखा था और वही मैसेज अपने बहनोई गुलशन साहू को भी भेजा था। मैसेज में साफ लिखा था कि उसकी पत्नी और ससुराल वाले उस पर अपना धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपनाने का लगातार दबाव बना रहे थे। इसी प्रताड़ना से हारकर वह यह खौफनाक कदम उठा रहा है।
शादी के कुछ ही महीनों बाद शुरू हुआ विवाद
जांच के दौरान परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों से खुलासा हुआ कि लीनेश की शादी सितंबर 2023 में संत कबीर आश्रम (पोटियाडीह) में करुणा साहू के साथ हुई थी। शादी के महज तीन-चार महीने बीतते ही ससुराल पक्ष का असली चेहरा सामने आने लगा। पत्नी करुणा, सास गौरी साहू, ससुर राजकुमार साहू, जेठानी किरण साहू और साली कनिष्का साहू मिलकर लीनेश और उसके माता-पिता पर धर्मांतरण का दबाव बनाने लगे। जब लीनेश और उसके परिवार ने अपना धर्म बदलने से साफ इंकार कर दिया, तो ससुराल वाले आए दिन विवाद और गाली-गलौज करने लगे। इस लगातार प्रताड़ना से तंग आकर लीनेश ने खुदकुशी कर ली।अदालत ने माना दोषी, भेजी गई जेल
अर्जुनी पुलिस ने व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट और गवाहों के बयानों को डिजिटल व फॉरेंसिक सबूत बनाकर अदालत में पेश किया था। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई थी। मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश अर्चना भास्कर ने पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर पांचों आरोपियों को दोषी पाया। अदालत ने आरोपी ससुर राजकुमार साहू (54), सास गौरी साहू (48), पत्नी करुणा साहू (27), जेठानी किरण साहू (31) और साली कनिष्का साहू को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास और 500-500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

