Hotel Death Case: युवती की मौत के मामले में पुलिस ने उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। मृतका की पहचान पिंकी मानिकपुरी के रूप में हुई है, जो कबीरधाम जिले के कवर्धा की रहने वाली थी। पुलिस के अनुसार, मामले की जांच के दौरान शादी का भरोसा देने, बाद में विवाह से इनकार करने और युवती को प्रताड़ित करने से जुड़े आरोप सामने आए हैं। इन्हीं पहलुओं की जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस के मुताबिक, पिंकी मानिकपुरी और धमतरी निवासी टिकेश्वर उर्फ टिंकू साहू के बीच प्रेम संबंध थे।
आरोप है कि युवक ने युवती से शादी करने का भरोसा दिया था। बाद में उसे युवक के दूसरी लड़कियों से संबंध होने की जानकारी मिली। इसी मामले में बातचीत करने और शादी को लेकर स्थिति स्पष्ट करने के लिए युवती 24 सितंबर को धमतरी पहुंची थी। वह रुद्री रोड स्थित होटल सीजी-05 के कमरा नंबर 106 में ठहरी थी। अगले दिन हुई घटना ने पूरे मामले को गंभीर मोड़ दे दिया।
शादी को लेकर विवाद होने का आरोप
पुलिस की जांच के अनुसार, 25 सितंबर की शाम टिकेश्वर उर्फ टिंकू साहू युवती से मिलने होटल पहुंचा था। यहां दोनों के बीच शादी को लेकर बातचीत हुई। आरोप है कि युवक ने विवाह करने से इनकार कर दिया। इस दौरान गाली-गलौज और मारपीट किए जाने की बात भी सामने आई है। पुलिस के मुताबिक, जांच में युवती को पहले भी प्रताड़ित किए जाने से जुड़े तथ्य सामने आए हैं। इसी विवाद के बाद युवती ने होटल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। विवेचना में यह पता लगाने का प्रयास किया गया कि युवती और आरोपी के बीच विवाद किन परिस्थितियों में हुआ और घटना से पहले क्या कुछ हुआ था।BNS की धारा 108 के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर सिटी कोतवाली धमतरी में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 के तहत अपराध दर्ज किया। इसके बाद टिकेश्वर उर्फ टिंकू साहू, पिता रविराम साहू, निवासी गोकुलपुर वार्ड क्रमांक 36, धमतरी को गिरफ्तार कर लिया गया। एएसपी डीसी पटेल ने बताया कि युवती की आत्महत्या के मामले में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। फिलहाल, पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। शादी का भरोसा देने, विवाह से इनकार करने और प्रताड़ना से जुड़े आरोपों की पुष्टि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर होगी।






