Illegal Clinic: झिलमिला चौक में अवैध क्लीनिक के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग, राजस्व प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान एक्सपायरी दवाइयां और मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले चिकित्सकीय उपकरण मिले। इसके बाद पंचनामा तैयार कर क्लीनिक को सील कर दिया गया। मामले में नर्सिंग होम एक्ट सहित अन्य लागू प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
कार्रवाई मुख्यमंत्री जनदर्शन पोर्टल पर मिली शिकायत के आधार पर की गई। शिकायत में झिलमिला चौक स्थित राकेश मेडिकल से संबद्ध विनायक पणिग्रही पर बिना वैध चिकित्सकीय डिग्री या जरूरी प्रमाण-पत्र के क्लीनिक संचालित करने का आरोप लगाया गया था। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर. के. सिंह कुशवाहा के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर औचक निरीक्षण किया।
जांच में दवाइयों और उपकरणों की पड़ताल
जांच दल में जिला नोडल अधिकारी (नर्सिंग होम एक्ट) डॉ. वी. पी. सिंह, सहायक नोडल अधिकारी डॉ. केशव चंद्र साहू और जिला समन्वयक (आयुष्मान भारत) पृथ्वी साहू शामिल थे। टीम ने क्लीनिक में चिकित्सकीय योग्यता से जुड़े दस्तावेजों की जांच की। साथ ही उपचार में इस्तेमाल की जा रही दवाइयों और उपकरणों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान अवधिपार दवाइयां मिलने पर अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई।
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स्वास्थ्य विभाग की जांच के बाद अनुविभागीय दंडाधिकारी, सरायपाली के आदेश पर राजस्व और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, हल्का पटवारी और पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में पंचनामा तैयार किया गया। इसके बाद संबंधित क्लीनिक को सील कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान मिली दवाइयों और चिकित्सकीय उपकरणों को भी जप्त किया गया।
जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं
सीएमएचओ डॉ. आर. के. सिंह कुशवाहा ने कहा कि लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है। बिना आवश्यक चिकित्सकीय योग्यता के इलाज करना और एक्सपायरी दवाइयों का इस्तेमाल जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। जिले में ऐसी अनियमितताओं के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाएगी और नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।






