Robbery Case: रायगढ़ के एक युवक को सोशल मीडिया पर दोस्ती करना महंगा पड़ गया। स्नैपचैट पर पहचान होने के बाद युवती ने उसे मिलने के लिए चांपा बुलाया। आरोप है कि वहां पहुंचने पर युवती और उसके छह साथियों ने युवक को चाकू दिखाकर धमकाया और जमकर मारपीट की। इसके बाद फोन-पे के जरिए 39,600 रुपए अपने खाते में मंगवा लिए। आरोपियों ने युवक की सोने की अंगूठी भी छीन ली। पीड़ित की शिकायत पर रायगढ़ पुलिस ने युवती समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, रायगढ़ के तुर्कापारा निवासी 23 वर्षीय मनीष वर्मा फोटो फ्रेमिंग का काम करता है। कुछ समय पहले उसकी पहचान स्नैपचैट के जरिए पीहू उर्फ पूजा नाम की युवती से हुई थी। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे दोस्ती हो गई। आरोप है कि युवती पिछले कई दिनों से मनीष को चांपा आकर मिलने के लिए कह रही थी। इसी के चलते 4 नवंबर को मनीष अपने दोस्त अनुज प्रसाद के साथ कार (CG 13 AR 5738) से चांपा पहुंचा। वहां पीहू से मुलाकात के बाद उसने मनीष से अनुज को किसी ढाबे में छोड़ने के लिए कहा। इसके बाद तीनों मिशाल ढाबा पहुंचे। अनुज को वहीं छोड़कर मनीष युवती के साथ मड़वा प्लांट के पास चला गया।
आधी रात को कार के पास पहुंचे छह युवक
मनीष के अनुसार, रात करीब 12:20 बजे अचानक छह युवक कार के पास पहुंचे। उनके हाथों में चाकू था। आरोपियों ने उसे कार से बाहर निकाला और हाथ-मुक्कों के साथ बेल्ट से मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद पैसों की मांग करते हुए उसे धमकाया गया। डर के कारण मनीष ने अपने दोस्त के जीजा से फोन-पे के माध्यम से 39,600 रुपए मंगवाए और आरोपियों को दे दिए। हालांकि, पैसे लेने के बाद भी आरोपियों ने उसे नहीं छोड़ा और उसकी उंगली में पहनी सोने की अंगूठी भी छीन ली।वारदात के वक्त मौके पर मौजूद थी युवती
पीड़ित का आरोप है कि पूरी घटना के दौरान पीहू भी मौके पर मौजूद थी और कार में बैठकर शराब पी रही थी। मनीष के मुताबिक, बाद में उसे पता चला कि युवती भी इस वारदात में शामिल थी। घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी स्कूटी और बाइक से वहां से फरार हो गए। वारदात के बाद मनीष किसी तरह मिशाल ढाबा पहुंचा और अपने दोस्त अनुज को पूरी घटना बताई। इसके बाद रायगढ़ लौटकर उसने परिवार को जानकारी दी और कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर युवती समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 308(2) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।











