CG Education News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बेमेतरा जिले के स्वामी आत्मानंद एक्सीलेंट इंग्लिश मीडियम स्कूलों में एलकेजी (LKG) कक्षाएं शुरू करने का आदेश दिया है। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को चार सप्ताह के भीतर जरूरी व्यवस्था पूरी कर प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
बेमेतरा जिले के साजा क्षेत्र के रहने वाले सुदर्शन लोढ़ी, सूरज साहू, गोविंद पटेल, दकवार बंजारे, लालाराम सोनी, चंद्र प्रकाश, मुकेश सोनी, आत्माराम साहू, भारत साहू, ओम प्रकाश सोनी, सुनीला वर्मा और देकोराम ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि उनके बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर और सामान्य आय वाले परिवारों से आते हैं।
अन्य जिलों में प्रवेश, बेमेतरा में नहीं हुई शुरुआत
याचिका में आरोप लगाया गया था कि राज्य के कई अन्य जिलों में स्वामी आत्मानंद स्कूलों में एलकेजी की प्रवेश प्रक्रिया संचालित की जा रही है, लेकिन बेमेतरा जिले में जिला शिक्षा अधिकारी और स्कूल प्रबंधन ने बजट एवं स्टाफ की कमी का हवाला देकर प्रक्रिया शुरू नहीं की। अभिभावकों ने इसे बच्चों के शिक्षा के अधिकार और समान अवसर के खिलाफ बताते हुए हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की थी।
शिक्षा नीति का लाभ सभी जिलों को मिलना चाहिए: हाईकोर्ट
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि जब राज्य सरकार ने सभी जिलों में गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी माध्यम शिक्षा उपलब्ध कराने की नीति बनाई है, तो किसी एक जिले के बच्चों को इससे वंचित नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21ए (शिक्षा का अधिकार) की भावना के विपरीत होगा।सरकार की दलील को कोर्ट ने किया खारिज
राज्य सरकार की ओर से डिप्टी एजी डॉ. सौरभ कुमार पांडेय ने तर्क दिया कि एलकेजी स्तर पर आरटीई (शिक्षा का अधिकार कानून) के अनिवार्य प्रावधान लागू नहीं होते।
हालांकि हाईकोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और स्पष्ट किया कि क्षेत्रीय आधार पर बच्चों को शिक्षा के अवसरों से अलग नहीं किया जा सकता।
बेमेतरा में जल्द शुरू होगी एलकेजी प्रवेश प्रक्रिया
हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब बेमेतरा जिले के स्वामी आत्मानंद एक्सीलेंट इंग्लिश मीडियम स्कूलों में एलकेजी कक्षाएं शुरू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर प्रवेश शुरू करना होगा।

