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EOW notice to Devendra Yadav
EOW notice to Devendra Yadav
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Chhattisgarh Coal Scam: देवेंद्र यादव को EOW का नोटिस, 5 अक्टूबर को कोर्ट में पेशी

Chhattisgarh Coal Scam: छत्तीसगढ़ के चर्चित कोयला घोटाला मामले में EOW/ACB ने भिलाई विधायक देवेंद्र सिंह यादव को 5 अक्टूबर 2026 को रायपुर की विशेष अदालत में पेश होने का नोटिस जारी किया है। मामले में जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट दाखिल की जानी है।

कीर्तिमान न्यूज | अप्पू धीवर
प्रकाशित: 02 Oct 2026, 03:40 PM · 2 मिनट पढ़ने का समय
रायपुर
AI द्वारा तैयार ~1 मिनट सारांश
Chhattisgarh Coal Scam: छत्तीसगढ़ के चर्चित कोयला घोटाले में जांच एजेंसियों ने शिकंजा कसना और तेज कर दिया है। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो (EOW/ACB) ने इस मामले में आरोपी बनाए गए भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र सिंह यादव को औपचारिक नोटिस जारी कर अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। ब्यूरो मुख्यालय रायपुर की ओर से 30 सितंबर 2026 को जारी इस नोटिस में विधायक देवेंद्र यादव को आगामी 5 अक्टूबर 2026 को सुबह 10:30 बजे रायपुर स्थित विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) के समक्ष अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के लिए कहा गया है।

इन संगीन धाराओं में कसा कानूनी शिकंजा 

EOW/ACB द्वारा अपराध क्रमांक 03/2024 के तहत दर्ज इस मामले की विवेचना पूरी करने के बाद अब विशेष अदालत में चार्जशीट (अभियोग पत्र) दाखिल की जानी है। इसके लिए ब्यूरो ने धारा 170 दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के तहत यह कदम उठाया है।

विधायक के भिलाई स्थित पते (सेक्टर-5) पर भेजे गए इस नोटिस में उनके खिलाफ निम्नलिखित गंभीर धाराएं लगाई गई हैं:

  • भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित 2018): धारा 7, 7A और 12

  • भारतीय दंड संहिता (IPC): धारा 420 (छल-कपट), 120-B (आपराधिक षड्यंत्र), 384 (जबरन वसूली), 467, 468 एवं 471 (फ़र्जीवाड़ा और कूटरचित दस्तावेज बनाना)

कोर्ट में मौजूदगी अनिवार्य 

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (EOW/ACB) द्वारा जारी इस आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि चार्जशीट पेश किए जाते समय आरोपी विधायक का अदालत में मौजूद रहना कानूनी रूप से बाध्यकारी है। जांच एजेंसी ने उनसे जांच प्रक्रिया और अदालती कार्यवाही में सहयोग करते हुए तय समय पर पेशी सुनिश्चित करने को कहा है।
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