POCSO Act Case: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक नाबालिग लड़की को जन्माष्टमी मेला दिखाने के बहाने कोरबा ले जाने और होटल में उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर नाबालिग को बरामद कर लिया है। यह मामला कोतरा रोड थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार, क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 16 वर्षीय बेटी 4 सितंबर को बिना बताए घर से कहीं चली गई है। परिजनों ने आशंका जताई थी कि कोई व्यक्ति उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने नाबालिग के परिवार, दोस्तों और सोशल मीडिया संपर्कों की जानकारी जुटाई।
सोशल मीडिया जांच से मिला युवक का सुराग
पुलिस जांच में पता चला कि नाबालिग की बातचीत कोरबा निवासी अनूप साह नामक युवक से होती थी। इसके बाद पुलिस ने युवक के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी किरोड़ीमल नगर क्षेत्र में मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को पकड़ लिया। मौके से नाबालिग भी बरामद हुई। महिला पुलिस अधिकारी ने नाबालिग से पूछताछ की, जिसमें पूरे मामले का खुलासा हुआ।
ट्रेन में हुई थी आरोपी से पहचान
पुलिस को नाबालिग ने बताया कि करीब चार महीने पहले चांपा से रायगढ़ आने के दौरान ट्रेन में उसकी मुलाकात अनूप साह (23), निवासी पुरानी बस्ती कोरबा से हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई और उन्होंने एक-दूसरे के मोबाइल नंबर ले लिए थे। नाबालिग ने बताया कि रक्षाबंधन के समय घर में किसी बात को लेकर उसकी मां से कहासुनी हुई थी। इसकी जानकारी उसने अनूप को दी थी। इसके बाद युवक ने उसे कोरबा में जन्माष्टमी मेला दिखाने के बहाने बुलाया।कोरबा ले जाकर होटल में रुकने का आरोप
पुलिस के मुताबिक, आरोपी युवक नाबालिग को लेने चांपा पहुंचा और वहां से उसे कोरबा ले गया। नाबालिग के बयान के आधार पर आरोप है कि कोरबा के एक होटल में आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
इसके बाद दोनों ट्रेन से डोंगरगढ़ गए, जहां उन्होंने जन्माष्टमी मेले में घूमने के बाद रायगढ़ लौटने की योजना बनाई। इसी दौरान पुलिस ने दोनों को बरामद कर लिया। मामले में पुलिस ने आरोपी अनूप साह के खिलाफ BNS की धारा 64(2)(m) और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत कार्रवाई की है। आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

