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Raigarh minor girl case accused arrested
Raigarh minor girl case accused arrested
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POCSO Act: रायगढ़ के होटल और सूने मकान में दरिंदगी, नाबालिग से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का आरोपी गिरफ्तार

POCSO Act: इंस्टाग्राम पर नाबालिग से दोस्ती के बाद शादी का झांसा देकर यौन शोषण और ब्लैकमेल करने के आरोप में रायगढ़ पुलिस ने 23 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है।

अप्पू धीवर |  कीर्तिमान न्यूज
प्रकाशित: 06 Oct 2026, 08:01 AM · 3 मिनट पढ़ने का समय
रायगढ़
AI द्वारा तैयार ~1 मिनट सारांश
POCSO Act: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से नाबालिग लड़की का यौन शोषण और ब्लैकमेल करने का एक गंभीर मामला सामने आया है। इंस्टाग्राम पर शुरू हुई दोस्ती के बाद आरोपी युवक ने शादी का झांसा देकर 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। बाद में परिवार को बताने की धमकी देकर वह लगातार किशोरी को ब्लैकमेल करता रहा। पीड़िता की शिकायत के बाद हरकत में आई महिला थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया है। मामला खरसिया थाना क्षेत्र का है।

सोशल मीडिया पर हुई थी पहली बातचीत 

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, खरसिया क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग पीड़िता की पहचान साल 2025 में इंस्टाग्राम के जरिए बाम्हनपाली निवासी मनोज निषाद (23) से हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत शुरू हुई। बातचीत के दौरान आरोपी मनोज किशोरी को शादी करने का झांसा देता रहा, जिससे लड़की उस पर भरोसा करने लगी।

मेला घुमाने के बहाने ले गया होटल 

घटनाक्रम के अनुसार, 6 अप्रैल 2025 को पीड़िता रायगढ़ में मेला देखने अपने रिश्तेदार के घर आई हुई थी। इसकी जानकारी मिलने पर आरोपी मनोज ने फोन कर उसे कोतरारोड चौक के पास बुलाया। इसके बाद वह किशोरी को बहला-फुसलाकर पास के ही एक होटल ले गया। आरोप है कि किशोरी के नाबालिग होने की जानकारी के बावजूद मनोज ने शादी का वादा कर वहां उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए।

ब्लैकमेल कर लगातार किया शोषण 

होटल की घटना के बाद भी आरोपी का दुस्साहस कम नहीं हुआ। उसने एक दिन अपने सूने मकान में बुलाकर फिर दरिंदगी की। पीड़िता जब भी आरोपी से दूरी बनाने या मिलने से इनकार करती, तो मनोज दोनों के संबंधों की बात परिजनों को बताने की धमकी देकर उसे डराने लगता। इसी ब्लैकमेलिंग के डर से किशोरी लंबे समय तक चुपचाप प्रताड़ना सहती रही।

दीदी को बताई आपबीती, तब दर्ज हुई एफआईआर 

आरोपी की लगातार प्रताड़ना से तंग आकर आखिरकार पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और पूरी आपबीती अपनी दीदी को सुनाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए परिजनों ने किशोरी को सहारा दिया और तत्काल महिला थाना पहुंचकर केस दर्ज कराया।

पॉक्सो और बीएनएस की धाराओं में कार्रवाई 

महिला थाना पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी मनोज निषाद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65(1) और पॉक्सो (POCSO) एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत मामला दर्ज किया। केस दर्ज करने के बाद पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बाम्हनपाली गांव में दबिश दी और आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी को स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
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