Surajpur News: विद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा से दुष्कर्म और लैंगिक उत्पीड़न के गंभीर आरोपों से घिरे सहायक शिक्षक के खिलाफ शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह पूरा मामला सूरजपुर जिले के भैयाथान विकासखंड अंतर्गत एक विद्यालय से जुड़ा है। छात्रा की शिकायत के आधार पर थाना भटगांव में आरोपी शिक्षक के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है।
पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65(1), 64(2)(ट), 351(3), 238 के साथ ही पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने 21 सितंबर को शिक्षक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
गिरफ्तारी के बाद शिक्षा विभाग ने जारी किया निलंबन आदेश
पुलिस कार्रवाई की जानकारी मिलने के बाद थाना भटगांव की सूचना के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने 28 सितंबर को निलंबन आदेश जारी किया। विभाग ने आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश में शिक्षा विभाग ने उल्लेख किया है कि विद्यालय में अध्ययनरत छात्रा से जुड़े गंभीर आरोप, अपराध दर्ज होने, गिरफ्तारी और न्यायिक प्रक्रिया शुरू होने से विभाग की छवि और शिक्षक पद की मर्यादा प्रभावित हुई है।सिविल सेवा नियमों के तहत हुई कार्रवाई
शिक्षा विभाग ने प्रथम दृष्टया इस मामले को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत माना है। इसके आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि के दौरान आरोपी शिक्षक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा कार्यालय प्रेमनगर, जिला सूरजपुर निर्धारित किया गया है। मामले में पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया आगे जारी रहेगी।
