POCSO Act Case: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म और लंबे समय तक शारीरिक शोषण का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां की शिकायत पर लैलूंगा पुलिस ने 19 वर्षीय युवक संजय यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी पर शादी का झांसा देकर किशोरी को अपने साथ ले जाने और करीब छह महीने तक उसका शारीरिक शोषण करने का आरोप है।
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, घटना वर्ष 2025 की है। उस समय 17 वर्षीय किशोरी गांव के जंगल में मवेशी चराने गई थी। इसी दौरान पास के गांव में रहने वाले संजय यादव ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। आरोप है कि युवक ने उससे शादी कर पत्नी के रूप में रखने का वादा किया और बाद में उसे अपने साथ घर ले गया।
समझाने पर भी नहीं माना आरोपी
शिकायत में बताया गया है कि किशोरी के नाबालिग होने के बावजूद आरोपी ने करीब छह महीने तक उसका शारीरिक शोषण किया। मामले की जानकारी मिलने पर परिजनों ने युवक को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद पीड़िता की मां ने लैलूंगा थाने में शिकायत दर्ज कराई।
पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ मामला
पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(उ) और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान किशोरी की उम्र की पुष्टि के लिए उसका जन्म प्रमाण पत्र जब्त किया गया। इसके साथ ही पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण भी कराया गया।गिरफ्तार आरोपी न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया
पुलिस के अनुसार, आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान उसने अपना अपराध स्वीकार किया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। फिलहाल मामले में पुलिस की कार्रवाई के संबंध में उपलब्ध जानकारी यही है। आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाएगा।







