"कारावास की सजा" के लिए 43 परिणाम मिले
धमतरी
साइकिल विवाद में हुई हत्या, दो आरोपियों को उम्रकैद; कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
धमतरी के शंकर ढीमर हत्याकांड में कोर्ट ने दो आरोपियों मोनू उर्फ कुई ध्रुव और जन्मदेव सोरी को दोषी ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस की प्रभावी जांच और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला आया। आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते युवक की चाकू मारकर हत्या की थी।
बस्तर संभाग
Kanker News: तीन साल पुराने माओवादी केस में फैसला, तीनों आरोपियों को 10-10 साल की सजा
Kanker News: माओवादी गतिविधियों से जुड़े UAPA मामले में भानुप्रतापपुर की विशेष अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने पीलूराम आंचला, रमेश पुनेम और पुनऊ राम मंडावी को 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
जांजगीर-चांपा
Murder Case: शराब में कीटनाशक मिलाकर दो लोगों की हत्या, आरोपी को उम्रकैद की सजा
Murder Case: शराब में कीटनाशक मिलाकर दो लोगों की हत्या के मामले में अदालत ने रामगोपाल खूटे को दो बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी के घर से कीटनाशक मिली शराब की शीशियां बरामद हुई थीं। FSL रिपोर्ट और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने उसे दोषी ठहराया।
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
Murder Case: करण हत्याकांड़ में सात आराेपियाें को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया जुर्माना
Murder Case: मनेंद्रगढ़ के करण राठौर हत्याकांड में प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने सात दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने बलवा के मामले में दो-दो साल का सश्रम कारावास, कुल 10,500 रुपए जुर्माना और मृतक के माता-पिता को 10 हजार रुपए प्रतिकर देने का आदेश दिया है।
रायपुर
Codeine Syrup Smuggling: विशेष NDPS कोर्ट ने तीन आरोपियों को सुनाई 20-20 साल की कैद, दो-दो लाख का जुर्माना
Codeine Syrup Smuggling: रायपुर में प्रतिबंधित कोडीन कफ सिरप की अवैध खरीद-बिक्री के मामले में विशेष एनडीपीएस अदालत ने तीन आरोपियों को 20-20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले में 40 शीशियां प्रतिबंधित सिरप जब्त की गई थीं। वहीं, नेटवर्क से जुड़ा एक अन्य आरोपी अब भी फरार है।
राष्ट्रीय
POCSO Case: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 78 साल के प्यारे मियां को 10 बार उम्रकैद, ताउम्र कटेगी जेल में रातें
POCSO Case: भोपाल की विशेष POCSO अदालत ने नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण मामले में प्यारे मियां को उम्रकैद की 10 सजाएं और 77.64 लाख रुपये का जुर्माना सुनाया है। मामले में सह-आरोपी राबिया बी को भी 20 साल के कारावास की सजा दी गई है। यह मामला वर्ष 2020 में सामने आया था।
रायपुर
POCSO Case: अनाथ नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दो दोषियों को 20 साल की सजा
POCSO Case: रायपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने अनाथ नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उसके बड़े पिता और जीजा को 20-20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने पीड़िता के पुनर्वास के लिए सात लाख रुपये का प्रतिकर देने की अनुशंसा भी की है।
रायगढ़
POCSO Court: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा
POCSO Court: 15 वर्षीय नाबालिग को शादी का झांसा देकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी मनीष सारथी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 6 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
कबीरधाम
Kanker News: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा 11 हजार रुपए जुर्माना
Kanker News: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में भानुप्रतापपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 11 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
रायपुर
Raipur Crime News: तिल्दा नेवरा में हत्या केस का फैसला, दो भाइयों को उम्रकैद
Raipur Crime News: तिल्दा नेवरा के घुलघुल गांव में युवक हितेश वर्मा की हत्या के मामले में अदालत ने दो सगे भाइयों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों पर हत्या समेत अन्य धाराओं में अर्थदंड भी लगाया गया है।
रायगढ़
Raigarh Gang Rape Case: आदिवासी महिला से सामूहिक दुष्कर्म के चर्चित मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, 2 दोषियों को उम्रकैद, 4 को 20-20 साल की सजा
Raigarh Gang Rape Case: पुसौर थाना क्षेत्र में आदिवासी महिला से हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 6 वयस्क आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 2 दोषियों को उम्रकैद और 4 आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा दी है। मामले में DNA जांच समेत वैज्ञानिक साक्ष्यों ने अहम भूमिका निभाई।
रायपुर
Raipur POCSO Case: नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
Raipur POCSO Case: शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने पीड़िता को पांच लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने की भी अनुशंसा की है।