CG Crime News: छत्तीसगढ़ के रतनपुर में जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि जमीन बेचने का इकरारनामा कर एक बुजुर्ग से छह लाख रुपए लेने के बाद विक्रेता ने उसी जमीन का सौदा दूसरे लोगों से कर दिया। मामले में 62 वर्षीय लोकेश्वर तिवारी की शिकायत पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोटा के आदेश के बाद रतनपुर पुलिस ने आरोपी रजाउल रजा के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
ग्राम मालीबाड़ी की जमीन का हुआ था सौदा
परिवाद के मुताबिक, रतनपुर के भैरव बाबा मंदिर के पास रहने वाले लोकेश्वर तिवारी से रजाउल रजा ने ग्राम मालीबाड़ी स्थित जमीन बेचने का सौदा किया था। यह जमीन खसरा नंबर 3533/5 में दर्ज है और इसका कुल रकबा 3480 वर्गफीट बताया गया है। दोनों के बीच जमीन की बिक्री को लेकर इकरारनामा भी किया गया था।
छह लाख रुपए लेने के बाद दूसरे लोगों को बेचने का आरोप
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इकरारनामा होने और रकम लेने के बावजूद विक्रेता ने तय समय पर जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई। इसके बाद उसी जमीन को दूसरे लोगों के नाम बेच दिया गया। खुद के साथ धोखाधड़ी होने की शिकायत लेकर लोकेश्वर तिवारी ने न्यायालय का रुख किया।
न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने दर्ज किया मामला
मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोटा के आदेश के बाद रतनपुर पुलिस ने रजाउल रजा के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की विवेचना कर रही है। जांच के दौरान इकरारनामा, भुगतान और जमीन की बाद में हुई बिक्री से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल की जाएगी।






