Crime News: तमनार के ग्राम कठरापाली में मुर्गा जल्दी देने की बात पर हुए विवाद में दुकानदार ने मुर्गा काटने वाले लोहे के हथियार से युवक के पैर पर वार कर उसे घायल कर दिया। मामले में तमनार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपित दुकानदार को गैर जमानती धाराओं में अपराध दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा हैं।
ग्राम कठरापाली निवासी मुकेश रात्रे पिता बिहारी लाल रात्रे, उम्र 19 वर्ष, 23 अक्टूबर 2026 की रात करीब 8 बजे अपने दोस्त मुकेश पैकरा के साथ गांव में कृष्णा सोनी की मुर्गा दुकान पर मुर्गा खरीदने गया था। इस दौरान मुर्गा जल्दी देने की बात कहने पर दुकान में मुर्गा काटने का काम करने वाले अर्जुन सोनी ने नाराज होकर युवक से गाली-गलौज शुरू कर दी और उसके साथ मारपीट करने लगा।
शिकायत के बाद पुलिस ने की कार्रवाई
घटना के अगले दिन घायल युवक ने तमनार थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया। मेडिकल रिपोर्ट और शिकायत के आधार पर पुलिस ने ग्राम कठरापाली निवासी 62 वर्षीय अर्जुन सोनी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 351(3), 115(2) और 118(1) के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।






