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COTPA Act Action in Bagbahara (Image Source: PRO)
COTPA Act Action in Bagbahara (Image Source: PRO)
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Mahasamund News: संयुक्त प्रवर्तन दल द्वारा बागबाहरा में 24 चालानी कार्रवाई की गई

Mahasamund News: बागबाहरा में कोटपा एक्ट के तहत तंबाकू नियंत्रण अभियान चलाकर 24 चालान काटे गए। पचेड़ा स्कूल में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम और शपथ भी कराई गई।

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प्रकाशित: 08 Oct 2026, 06:09 PM · 1 मिनट पढ़ने का समय
महासमुंद
AI द्वारा तैयार ~1 मिनट सारांश
Mahasamund News: राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रामकेश्वर सिंह कुशवाहा के निर्देशन में पचेडा और मामा भांचा गांव बागबाहरा में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, के संयुक्त प्रवर्तन दल के द्वारा कोटपा एक्ट 2003 (सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003) के तहत चालानी  कार्रवाई की गई।
कार्यवाही में डीपीएम नीलू घृतलहरे के मार्गदर्शन व जिला नोडल अधिकारी एनटीसीपी डॉ. छत्रपाल चंद्राकर के सहयोग से औषधि निरीक्षक प्रियंका दीवान के द्वारा शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में आने वाले विद्यालयों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में कोटपा एक्ट 2003 की धारा 04 सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान पर प्रतिबंध, 06 नाबालिकों के तंबाकू उत्पाद के उपयोग व बिक्री पर प्रतिबंध व धारा 06 ब शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध के अन्तर्गत कुल 24 चालान काटे गए। साथ ही पचेड़ा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नशा उन्मूलन हेतु आईईसी गतिविधि, शपथ ग्रहण व विद्यालय को तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान बनाने की प्रक्रिया पूर्ण की गई।
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